भिलाई.CG Prime News. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कंपनी भगवान गणेश उत्सव समितियों की पंडाल के लिए अस्थाई कनेक्शन दिया जाएगा। समितिया संबंधित जोन कार्यालय से बिजली कनेक्शन ले सकते है। कटिया मार कर बिजनी का उपयोग करते पकड़े गए तो विद्युत अधिनियम की तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई हो सकती है।
दुर्ग क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक संजय पटेल ने दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले के फिल्ड अधिकारियों को गणेष उत्सव समितियों के पंडालों के लिये त्वरित अस्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने निर्देश दिए है। गणेष उत्सव सहित विभिन्न धार्मिक उत्सव एवं आयोजनों पर लगने वाले पंडालो की सजावट, चलित झांकियों के लिये अस्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की पहल विद्युत विभाग द्वारा की जा रही है। दुर्ग, भिलाई, बालोद, बेमेतरा, साजा, दुर्ग शहर, भिलाई पूर्व और भिलाई पश्चिम संभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंडालों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है।
चोरी से बिजली उपयोग किया तो होगी कार्रवाई
बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि आयोजन समितियों को पहले से ही बता दिया जा रहा है। पूजा पंडालों के लिए विद्युत वितरण केन्द्रों की अनुमति से अस्थाई वैध कनेक्शन ही प्राप्त करें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। अवैध रूप से विद्युत का उपयोग बिजली चोरी के श्रेणी में आता है। बिजली की चोरी ना केवल कानूनन जूर्म हैं। बल्कि एक सामाजिक बुराई भी हैं। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ता हैं। ज्ञात हो कि पंडालों के लिये प्रयुक्त विद्युत कनेक्शन धार्मिक एवं सामाजिक प्रायोजनों के लिये प्रदान किये जाते हैं जिनका व्यवसायिक उपयोग वर्जित है।
सतर्कता टीम करेगी सरप्राइज चेकिंग
विद्युत चोरी रोकने के लिये गठित सतर्कता टीम द्वारा सभी विभागीय संभागों के अन्तर्गत स्थापित पंडालों की सरप्राइस चेंकिग की जायेगी। विद्युत अधिकारियों के दल को आयोजकों द्वारा विद्युत कम्पनी से प्राप्त प्राधिकार पत्र दिखाना होगा। पंडालों में स्थापित विद्युत मीटर के साईड में ही प्राधिकार पत्र को चस्पा करना होगा। ऐसा नहीं किया गया तो पकड़े जाने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।