एक माह में 6330 वाहन चालकों पर नियमों की धज्जियां उड़ाने पर की गई कार्रवाई

Road safety month

1 से 31 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर नियमों की दी जानकारी

CG Prime News@भिलाई.(Road Safety Month) सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी तक मनाया गया। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी रविशंकर के दिशा-निर्देश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार परिवहन उडऩदस्ता, आरटीओ तथा यातायात दुर्ग द्वारा पूरे महीने जन जागरूकता अभियान तथा सड़क सुरक्षा के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे माहभर 6330 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। उडऩदस्ता ने यातायात नियमों का पालन करने लगातार वाहनों की जांच कर अभियान चलाया।

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उडऩदस्ता टीम ने दुर्घटनाओं को रोकने बिना रिफ्लेक्टर चलने वाले 930 वाहनों पर कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त मालयान में सवारी लेकर चलने वाले 45 वाहनों पर भी करवाई की गई। स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्यालयों में संचालित 39 ऑटो रिक्शा, टाटा मैजिक तथा अन्य छोटी वाहनों पर भी कार्रवाई हुई। इसी तरह बिना किराया सूची चस्पा किए चलने वाली 45 बसों तथा बिना कंडक्टर लाइसेंस के चलने वाले 159 यात्री बसों, बिना चालक-परिचालक वर्दी के चलते पाए गए 121 यात्री बसों पर करवाई की गई।

पर्यटक परमिट का उल्लंघन करने वाले बसों पर की गई कार्रवाई

अखिल भारतीय पर्यटक परमिट का उल्लंघन करने वाले 15 यात्री बसों पर करवाई की गई। स्थानीय रूप से चलने वाले 10 यात्री बसों पर परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया। सभी ऑटो रिक्शा चालकों, बस चालकों, बस परिचालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर सुरक्षित रूप से चलने, वाहन के दस्तावेज पूर्ण रखने, ओवरलोड नहीं चलने, अधिक तेज गति से वाहन नहीं चलाने व नशा करके गाड़ी नहीं चलाने की समझाइश दी गई। पूरे महीने भर लगभग 6330 वाहनों पर कार्रवाई की गई।