यश ड्रीम रियल स्टेट कंपनी की जांच कंप्लीट, संपत्ति नीलामी की कार्यवाही शुरु

1 हजार 141 निवेशकों से 47 करोड़ ठगी का मामला

CG Prime News@दुर्ग. यश ड्रीम रियल स्टेट कंपनी के विरूद्ध संपत्ति की कुर्की का अंतिम आदेश जारी हो गया है। निवेशकों के हितों का संरक्षण के अधिनियम 2005 के तहत निवेशकों से धन राशि जमा कराकर उनके धन की राशि वापस नहीं किए जाने के कारण यश ड्रीम रियल स्टेट कंपनी और संचालकों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए अंतरिम कुर्की आदेश को विशेष न्यायालय दुर्ग द्वारा अत्यांतिक (अंतिम) पुष्टि किया गया है।

कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा द्वारा कुर्की की गई संपत्ति का विक्रय तथा निवेशकों को नियमानुसार राशि वापसी की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए तहसीलदार दुर्ग-भिलाई-3 एवं पाटन को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा 15 दिनों का ईश्तहार जारी कर दिया गया है। कंपनी के डायरेक्टरर्स द्वारा किसी प्रकार से आपत्ति या स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में 15 दिवस उपरांत कंपनी के नाम पर धारित संपत्ति के नीलामी की तिथि निर्धारित की जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2016 से लेकर आज तक की स्थिति में 10141 निवेशकों द्वारा लगभग राशि सैतालीस करोड चौरासी लाख उन्नासी हजार अड़सठ रूपए की वापसी के लिए आवेदन किया गया है।

इन संपत्ति की होगी निलामी

निवेशकों की राशि वापसी हेतु कंपनी के नाम पर तहसील दुर्ग मिलाई-3 एवं पाटन में स्थित लगभग 50 एकड़ भूमि की नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। जिला बालोद में स्थित लगभग 2 एकड़ भूमि को नीलामी हेतु जिला कलेक्टर बालोद को निर्देशित किया गया है। नीलामी की कार्यवाही में किसी प्रकार से न्यायालयीन बाधा नहीं आने की स्थिति में आगामी 1 से 2 माह के भीतर निवेशकों को राशि वापसी की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी।