कथित सनी लियोन ले रही थी महतारी वंदन योजना का लाभ
CG Prime News@भिलाई. महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Scheme) में “सनी लियोन पत्नी जॉनी सिंस” के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग, ₹10,000 ट्रांसफर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना, जो गरीब और कमजोर महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, अब एक चौंकाने वाले विवाद में फंस गई है। हाल ही में सामने आए एक मामले में, योजना के तहत “सनी लियोन पत्नी जॉनी सिंस” के नाम पर ₹10,000 की राशि 10 महीनों में एक बैंक खाते में ट्रांसफर की गई।
गौरतलब है कि यह योजना 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विवाहित महिलाओं को हर महीने 1 हजार की सहायता प्रदान करना है। विपक्ष ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताया है। विपक्ष का कहना है कि ऐसी घटनाएं गरीबों और जरूरतमंदों के हक को छीनने का काम करती हैं।
महतारी वंदन योजना, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही थी, अब फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई है। सरकार के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों और योजना का वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।
क्या है मामला?
मामला बस्तर के तालुर का है, जहां इस फर्जी लाभार्थी का नाम पंजीकृत किया गया। योजना के तहत हर महीने ₹1,000 की राशि ट्रांसफर की गई, जिससे कुल 10 हजार का भुगतान हुआ।
– लाभार्थी क्रमांक: MVY006535575
– नाम: सनी लियोन
– पति का नाम: जॉनी सिंस
– पता: बस्तर, तालुर
योजना पर उठे सवाल
महतारी वंदन योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था, लेकिन इस मामले ने योजना की पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
• क्या वास्तव में “सनी लियोन पत्नी जॉनी सिंस” नाम की कोई महिला मौजूद है?
• या यह पूरी तरह से फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग है?
सरकार की प्रतिक्रिया और जांच के आदेश
घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
– सभी लाभार्थियों की सूची की समीक्षा की जाएगी।
– दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं:
1. हर महीने 1,000 की सहायता राशि।
2. राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
3. केवल पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलता है।
• छत्तीसगढ़ की निवासी।
• आयु 21 वर्ष या अधिक।
• गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन।
• परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो।
