मृतक के परिजनों को दुर्घटना के बाद 2 लाख व गंभीर घायल को 50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी
@CG Prime News @R.Sharma
भिलाई. दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने सड़क दुर्घटना में पीडि़तों के अधिकारी जानकारी, मुआवजा राशि व बीमा कंपनी से मिलने वाली राशि समय सीमा में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जानकारी तख्ती के माध्यम से सभी थानों में देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बकायदा एक तख्ती में पीडि़तों के अधिकारों की जानकारी थानों में दी जाएगी।

सड़क हादसे में मौत हो जाने पर मृतक के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए परिजनों को वैध दस्तावेजों के साथ तहसीलदार को 6 माह के भीतर आवेदन करना होगा। यदि 6 माह में आवेदन नहीं दे पाए तो घटना दिनांक से एक साल के भीतर आवेदन करना होगा। वहीं घायलों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। घायलों को फौरी तौर पर ५० हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जांचकर्ता भरवाएंगे फॉर्म
01- 48 घंटे, 2-10 दिन, 3- 50 दिन व 4-90 दिन के भीतर सड़क हादसे से मृत अथवा घायल होने पर जांचकर्ता पीडि़त के परिजनों से फॉर्म भरवाएंगे। वहीं 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचना दी जाएगी। वहीं प्रकरण कायमी दिनांक से 6 माह के भीतर तहसीलदार के समक्ष दावा प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी कारणवश प्रकरण 6 माह में प्रस्तुत न हो तो उचित कारण के साथ घटना दिनांक से 12 माह की अवधि के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।
बीमा कंपनी से मिली राशि पर असंतोष हो तो न्यायाधिकरण जा सकते हैं
2-6 माह के भीतर यदि आवेदनकर्ता को बीमा कंपनी द्वारा दी जा रही मुआवजा राषि उचित लगती है तो इस स्थिति में बीमा कंपनी 6 माह के अंदर पीडि़त को बीमा की राषि उपलब्ध कराएगी। वहीं 3-9 माह के भीतर पीडि़त को मुआवजा राशि उचित नहीं लगती तो न्यायाधिकरण के पास दावा किया जा सकता है। प्रकरण सुनने के बाद कोर्ट कंपनी को पीडि़त को उचित राशि प्रदान करने आदेशित करेगा तो 9 माह के भीतर कंपनी को पीडि़त को मुआवजा देना पड़ेगा।

