रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के शेयर, प्रतिभूतियों, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स में निवेश पर प्रतिबंध (Share trading ban) लगा दिया है। इस संबंध में 30 जून को राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन भी कर दिया गया है। यदि अब सरकारी कर्मचारी उपरोक्त में किसी में भी निवेश करते हैं तो इसे अवचार माना जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब पिछले दिनों कई सरकारी अधिकारी-कम्रचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर शेयर व क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग (Share trading ban) की जा रही थी। इसकी शिकायत मिलने पर जांच कराई गई थी। जांच में मामले की पुष्टि होने पर कई के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। अब इस पर सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है।
राजपत्र में लिखी ये बातें
नवा रायपुर अटलनगर द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना में लिखा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात-

संशोधन…
उक्त नियमों में- नियम 19 में उपनियम (5) के उपखंड (1) के उपखंड (ड) के पश्चात निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाए। अर्थात (च) शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड में (Share trading ban) निवेश स्पष्टीकरण- शेयरों, प्रतिभूतियों एवं अन्य निवेशों की बार-बार खरीदी-बिक्री (इंट्रा डे, बीटीएसटी, प्यूचर एंड ऑप्शंस एवं क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग/निवेश) को इस उपखंड के अंतर्गत अवचार (Share trading ban) के रूप में माना जाएगा।

