छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अब कोर्ट रूम में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आदेश जारी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट रूम में अब मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने आदेश जारी किया है। निर्देश की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश में लिखा है कि पक्षकार व वादीगण, जो अपने मामलों की कार्रवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (स्विच-ऑफ मोड में भी) न ले जाएं।

न्यायालय की कार्रवाई के किसी भी भाग को रिकॉर्ड न करें। रजिस्ट्रार जनरल ने हिदायत दी है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

जानें वजह

गौरतलब है कि पहले से ही कोर्ट रूम में मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखने की हिदायत थी, ताकि कोर्ट की कार्यवाही बाधित न हो। लेकिन हाल के दिनों में कुछ मामलों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई हैं, जिसके चलते यह सख्त निर्णय लिया गया है।

बताया गया है कि यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जारी किया गया है। अब हाई कोर्ट की कार्यवाही में कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई तय मानी जाएगी।