मासूम से की हैवानियत, युवक को मिली 15 साल सश्रम कारावास की सजा

– छत पर ले जाकर किया गंदा काम

दुर्ग@CG Prime News. घर में नाबालिग भाई के साथ अकेली रहने वाली 8 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत किए जाने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आरोपी को कुल 15 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 8 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

कुम्हारी थाना क्षेत्र का मामला है। 10 दिसंबर 2019 की दोपहर पीड़ित मासूम अपने नाबालिग भाई के साथ घर में अकेली थी। माता-पिता काम पर घर से बाहर गए हुए थे। मोहल्ले का उमेश कुमार जोशी उर्फ बबलू (24 वर्ष) घर पहुंचा और बालिका को छत पर ले गया। जहां बालिका के साथ अश्लील हरकत जबरदस्ती करने लगा। इसी दौरान बालिका भाई (12 वर्ष) भी छत पर पहुंच गया। जिसे देख कर आरोपी मौके से भाग निकला। बालिका ने आपबीती अपने भाई को बताई और माता-पिता के घर वापस आने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया था।

अदालत ने सुनाई 15 वर्ष की सजा

प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। प्रकरण के अभियुक्त उमेश कुमार जोशी उर्फ बबलू को अदालत ने पाक्सो एक्ट की धारा 6 (18) के तहत 10 वर्ष कारावास व धारा 8 के तहत 5 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।