– एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य एवं औषधि, आबकारी, राजस्व व पुलिस अधिकारियों की गई कार्रवाई
CG Prime News@भिलाई. IAS लक्ष्मण तिवारी ने दलबल के साथ सूर्यामाल में संचालित लिस्टोमानिया बार एवं क्लब में आकास्मिक दबिश दी। जहां अनियमितताओं का अंबार मिला। क्लब में अनुज्ञप्ति से अधिक कर्मचारी नियुक्त मिले। वहीं बिना अनुमति सिगरेट भंडारण करना, खाद्य विभाग की अनुज्ञप्ति के बिना रेस्टोरेंट संचालन करने की अनियमितता पाई गई। मौके पर पंचनामा की कार्यवाही की गई। उपस्थित व्यक्तियों को पढ़कर सुनाई गई। उनके द्वारा समझकर हस्ताक्षर किया गया। क्लब बंद कर उसकी चाबी खाद्य एवं औषधि विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुपुर्द किया गया।

कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा के निर्देश पर 18 फरवरी रात 9 बजे जुनवानी स्थित सूर्या मॉल के तृतीय तल पर संचालित किए जा रहे लिस्टोमानिया बार व क्लब का अनुविभागीय दंडाधिकारी लक्ष्मण तिवारी के नेतृत्व में खाद्य एवं औषधि, आबकारी, राजस्व, पुलिस विभाग की टीम ने दबिश दी। क्लब के किचन में शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य सामग्री खुला करके एक के ऊपर एक कंटेनर में रखे थे। छत में अत्यधिक मात्रा में कचरा एवं खाली शराब की बोतल मिली। क्लब के पास एक ही काउंटर परमिट है, लेकिन क्लब द्वारा अलग- अलग फ्लोर में दो-काउंटर चलाया जा रहा था। क्लब में मिली अनियमितता की वजह से उसे शील करा दिया गया।
क्लब के पास फूड और गुमास्ता लायसेंस नहीं

आईएएस ने बताया कि वाशरूम में तीसरे मंजिल से नीचे गए डस्ट एरिया ओपन है, जो अत्यंत खतनाक है। क्लब के पास केवल 7 स्टाफ की अनुज्ञप्ति है, लेकिन क्लब का केवल 1 अनुज्ञप्ति प्राप्त स्टाफ ही कार्यरत दिखा। इसके अतिरिक्त वर्तमान में क्लब में 47 व्यक्ति कार्यरत पाए गए। क्लब के पास फूड लायसेंस और गुमास्ता लायसेंस नहीं पाया गया। बार-बार उपलब्ध कराने बोलने पर भी उपलब्ध नही कराया गया। क्लब में कार्यरत किसी भी स्टाफ का दस्तावेज नहीं थे।
सिगरेट के भंडारण की अनुमति नहीं

आईएएस ने बताया कि काउंटर में अवैध रूप से सिगरेट का भंडारण पाया गया, जिसके लिए भी कोई परमिट नहीं लिया जाना पाया गया। क्लब में कार्यरत किसी भी स्टाफ का पुलिस वेरीफिकेशन नहीं हुआ है। भारी मात्रा में होलोग्राम पाया गया, जो कि किसी भी बोतल पर लगाकर बेचा जाता है। इससे शासन को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। काउण्टर पर रखे निक्कर का स्टॉक रजिस्टर मौके पर मौजूद नहीं पाया गया और न ही होलोग्राम का कोई रजिस्टार संधारित किया गया।
सुप्रिम कोर्ट के गाइडलाइन की उड़ाई जा रही थी धज्जियां

आईएएस नेन बताया कि क्लब के पास डीजे संचालित करने का एम्यूजमेंट लायसेंस और एफ एसएसएआई लायसेंस नहीं लिया है। अनुज्ञप्तिधारी को कार्यस्थल पर लगाया जाना (डिस्प्ले) खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा आवश्यक है।
मटन करी फूड सैंपल एकत्रित किए
मौके पर स्टॉफ ने मटन करी का फूड सैम्पल एकत्रित किया। जिसे राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। क्लब द्वारा फूड एवं गुमाश्ता लायसेंस व सिगरेट का लायसेंस नहीं लिया है। सिगरेट का भंडारण कर बेधड़क सप्लाई की जा रही थी।

