Breaking. महादेव ऐप पर ईडी का शिकंजा फेमा एक्ट दर्ज, सुपेला एसएचओ से मांगी एफआईआर की चार्जशीट

सीजी प्राइम न्यूज/ भिलाई. महादेव ऐप ऑनलाइन सटोरियों के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार फेमा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर ईडी अब कॉरपोरेट अकाउंट के जरिए विदेशों से लेनदेन कर रहे हैं हैंडलर को गिरफ्तार करेगी। दुर्ग पुलिस ने अब तक 18 कारपोरेट अकाउंट को फ्रीज किया। इसकी पूरी जानकारी ईडी को सौपा है।
प्रवर्तन निदेशालय रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने सुपेला टीआई को पत्र के माध्यम से महादेव के मामले में की गई कार्रवाई में एफआईआर की चार्जशीट और जिस बैंक के कॉरपोरेट अकाउंट में लेनदेन हुआ है उसकी पूरी जानकारी मांगी है। इसके बाद ईडी महादेव ऐप से जुड़े बड़े लोगों की धरपकड़ शुरू करेगी। अब ईडी की फेमा एक्ट की कार्यवाही से महादेव ऑनलाइन सटोरिए दशक में है।

महादेव ऐप सरगना मुश्किलें में

महादेव ऐप, रेड्डी अन्ना, नटराज, अंबानी समेत ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले पैनलिस्ट और संचालकों की मुश्किले बढ़ गई है, जो कारपोरेट अकाउंट को हैंडल करते है। उनकी इसके अलावा जिन सफेदपोश ने कॉरपोरेट अकाउंट को उपलब्ध कराया है। यदि उनके साक्ष्य ईडी को मिलते है। उन्हें भी ईडी गिरफ्तार करेंगी।

18 कारपोरेट अकाउंट पर ईडी का शिकंजा

सुपेला थाना समेत अन्य थानों में दर्ज प्रकरण में 18 कारपोरेट अकाउंट मिले हैं। जिसे पुलिस ने जप्त किया है। तीन दिन पहले आरोपी मोहम्मद नसमुद्दीन को पुलिस ने पकड़ा था। उसके पास से 15 कारपोरेट अकाउंट मिले। जिसमें करोड़ों रुपए का लेनदेन किया गया है। अब उक्त कॉरपोरेट अकाउंट से जुड़े लोगों की धरपकड़ करेगी।

फेमा एक्ट में सजा का प्रावधान

एडवोकेट रविशंकर सिंह ने बताया कि फेमा में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेनदेन करने की अनुमति दी गई है। फॉरेन एक्सचेंज गैरकानूनी रूप से पैसा आ रहा हो। केन्द्र सरकार के बिना बताए हवाला के जरिए गलत तरीके से इस्तेमाल विदेशी मुद्रा को अर्जित किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ फेमा एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। फेमा एक्ट में 49 धाराएं हैं, जिसमें सजा का प्रावधान है।