@Dakshi sahu Rao
CG Prime News@भिलाई. छत्तीसगढ़ के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव (MLA Devendra yadav) का निर्वाचन शून्य करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। सीनियर भाजपा नेता और पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय ने विधानसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र यादव पर चुनाव आयोग से जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। मामूली अंतर से हार के बाद पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय ने विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी। जिसमें चुनाव आयोग से जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है, जिसे लोक प्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ बताते हुए उसके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है।
फैसला सुरक्षित रखा
इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया था। जिसमें उसे फरार बताया गया है। वहीं देवेंद्र यादव की तरफ से उनके वकील ने तर्क दिया और आरोपों को निराधार बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कानून का उल्लंघन
देवेंद्र यादव की विधायकी को चुनौती देते हुए प्रेमप्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। इसमें देवेंद्र यादव पर नामांकन पत्र में आपराधिक केस और संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है विधायक देवेंद्र यादव ने लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है।
यह है प्रावधान
याचिका में बताया गया है कि चुनाव आयोग प्रत्येक प्रत्याशी से शपथपत्र में आपराधिक और संपत्ति संबंधी मामलों की जानकारी मांगता है। आयोग से जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी शपथ पत्र में जिक्रनहीं किया है।