Big Breaking : 17 मई सुबह तक दुर्ग जिला में लॉकडाउन, वजह संक्रमण अब भी खतरनाक हो रहीं हैं मौते

– कलेक्टर आदेश रियायतों के साथ लॉकडाउन, अब खुलेंगी चिकन, मटन गली मोहल्ले की छोटी किराना दुकानें
दुर्ग@CG Prime News. कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मंगलवार रात तक जिले में लॉकडाउन-5 की घोषणा कर दिया। कारण यह रहा कि जिले में कोरोना का संक्रमण से अभी मौत के आंकडे डरावने है। खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। इस लिए 6 से 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। हालांकि जनता को राहत देते हुए गली मोहल्ले की छोटी मांस, मटन, दूध, बैंक, और किराना की दुकानें खुलने की अनुमति दी गई है।

राज्य शासन के गाइड लाइन के बाद कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने निर्देश जारी किया है। लेकिन इस बार रियायतों के साथ उपमान सुनाया गया है। इससे जिले के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मौजूदा लॉकडाउन पहले की तरह ही सख्त होगा। अब छोटे गली-मोहल्लों व कॉलोनियों में सेपेरेट अंधोसंरचना में स्थापित किराना दुकानें खोली जा सकेंगी। इसी तरह पोल्ट्री, मांस व मटन की दुकानों को भी खोलने की अनुमति होगी। बैंकों को भी तय समय के बजाए अब पूरे दिन खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इस दौरान यहां सामान्य लेन-देन नहीं किए जा सकेंगे। बैंकों में आधे कर्मचारियों के साथ केवल व्यापारिक लेनदेन संपादित किया जाएगा। मॉल और सुपर बाजार अब भी बंद रहेंगे, वहीं होटल व रेस्टोरेंट संचालक केवल ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से होम डिलिवरी में सामान उपलब्ध करा सकेंगे।

पांचवी बार बढाया गया लॉकडाउन

कोरोना संक्रमण के वजह से जिले में पांचवी बार लॉकडाउन लगाया गया है। सबसे पहले 6 से 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हुआ। फिर 14 से 19 अप्रैल किया गया। इसके बाद 19 से 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। इस बीच संक्रमण नियंत्रित नहीं होने पर फिर से लॉकडाउन 26 अप्रैल से 6 मई तक बढ़ाया गया था। चौथा लॉकडाउन 6 मई की सुबह 6 बजे समाप्त हो रहा था। लेकिन 17 मई तक फिर बढ़ाया गया है। इस बीच जिले में थोड़ी राहत की खबर आई है। जिले में प्रदेश के दूसरे जिलों की तुलना में संक्रमण की दर घटा है। कोरोना संक्रमण की राज्य स्तर पर समीक्षा में इसकी पुष्टि की गई है।

आधे कर्मियों के साथ रजिस्ट्री ऑफिस खुलेंगी

पहले कोरोना पॉजीटिव पाए जाने और बाद में लॉकडाउन के कारण जिला मुख्यालय की रजिस्ट्री ऑफिस मार्च के अंतिम सप्ताह से ही बंद है। अब यह रजिस्ट्री ऑफिस भी खोली जा सकेगी। जिले के सभी रजिस्ट्री ऑफिस को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान केवल 50 फीसदी कर्मचारी ड्यूटी पर बुलाए जाएंगे। यहां टोकन सिस्टम पर रजिस्ट्री की जाएगी।
छूट वाली दुकानों में शाम 5 तक कारोबार

लॉकडाउन में जिन प्रतिष्ठानों व सेवाओं को छूट दी गई है, उन्हें भी समय संबंधी बंदिशों का पालन करना पड़ेगा। कोई भी व्यापार शाम 5 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा। केवल होटल व रेस्टोरेंट में ऑनलाइन प्लेटफार्म में आर्डर के आधार पर रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठान 30 दिन के लिए सस्पैंड कर दी जाएगी।

रविवार को होगा पूर्ण लॉकडाउन

अब हर रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दिन जिन दुकानों को छूट दी गई है, उन्हें भी पूरी तरह बंद रखा जाएगा। रविवार को सरकारी राशन दुकानें भी बंद रखी जाएगी। टोटल लॉकडाउन के दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध वितरण और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।

इन सेवाओं को छूट

– खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण की बिक्री और मरम्मत की दुकान। खाद के ट्रकों की आवाजाही में छूट रहेगी।
– मोहल्लों की राशन दुकान खुलेगी। सुपर मार्केट और मॉल में अनुमति नहीं होगी।
– शेष दुकानों को खोले बिना दैनिक उपयोग की सामान की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
– केवल व्यापारिक लेनदेन के लिए बैंक और डाकघर 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे।
– कूरियर सेवा खुल सकेगी।
– इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी, कूलर, पंखा, सेनिटरी फिटिंग मरम्मत की दुकानें और घर पर सेवा।
– एसी, पंखा, कूलर की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए।
– पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और आटा चक्की।
– डेयरी, मांस और पोल्ट्री की दुकानें।
– 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय भी शुरू होगा।
– फल और सब्जी के ठेलों को केवल फेरी के लिए।
– लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और मनरेगा में मजदूरी के काम।
– स्टेशनरी की दुकानों, बाइक की मरम्मत और पंचर बनाने की दुकान खुलेगी।
– होटल और रेस्टोरेंट से पूर्व की तरह होम डिलीवरी की जाएगी।
– निजी कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण गतिविधियां और पैकेजिंग और लांड्री शॉप खुलेंगें।

इन पर बरकरार रहेगी बंदिशें

– सभी तरह के बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम बंद रहेंगे।
– जिले के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।
– सभी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पार्क जनता के लिए बंद रहेंगे।
– सभी सरकारी दफ्तर आम आदमी के लिए बंद रहेंगे, लेकिन 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ ऑफिशियल कार्य होंगे।
– स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास सभी बंद रहेंगी।
– सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा।
– पान, सिगरेट, ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड स्टाल बंद रहेंगे। सभी तरह की मंडियां और पसरा दुकानें बंद रहेंगे।
– इसके अलावा शेष सभी गतिविधियों पर पूर्व की तरह बंदिश रहेगी।

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