बकाया लोन पर बैंक ने दुकान को किया सील, बिना अनुमति ताला तोड़ने पर संचालक के खिलाफ जुर्म दर्ज

बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक ने की शिकायत

CG Prime News@भिलाई. सुपेला थाना अंतर्गत दक्षिण गंगोत्री मार्केट में संचालित हिमानी टायर के प्रोपराइटर मोलय कुमार बाघ के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया। मोलय ने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था, लेकिन लोन को उसे समय पर नहीं चुकता किया। इस पर बैंक ने दक्षिण गंगोत्री स्थित उसकी दुकान को ई ऑक्शन कर बेच दिया। मोलय ने कोर्ट के आधार पर की गई बैंक की कार्रवाई को नहीं माना और दुकान की सील को तोड़कर फिर से कब्जा कर लिया। बैंक मुख्य प्रबंधक की शिकायत पर सुपेला पुलिस ने मामले में धारा 447 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है।

सुपेला पुलिस ने बताया कि बैक आफ इंडिया मे मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी सुमुख अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेसर्स हिमानी टायर्स के प्रोपराइटर मोलय कुमार बाघ ने बैंक से सीसी लिमिट और टर्म लोन मिलाकर 48 लाख रुपए का लोन लिया था। उन्होंने उस लोन को समय पर चुकता नहीं किया। इसके बाद बैंक ने अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कजर्दार के खिलाफ सरफेसी कार्रवाई शुरू की। बैंक ने मोलय बाघ के खिलाफ डिमांड नोटिस जारी किया। इसके बाद बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया। इसके उस संपत्ति को बैंक लीगल रूप से अपने कब्जे में लेने और उसको बेचने का अधिकार पाने के लिए न्यायालय में केस लगाया। न्यायालय ने 24 अगस्त 2023 को बैंक को इसके लिए अनुमति देते हुए तहसीलदार सुपेला को कब्जा खाली कराने के लिए आदेशित किया। तहसीलदार ने पुलिस की मदद से 05 जनवरी 2024 को संपत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिला दिया। इस संपत्ति को बैंक ई-आॅक्शन करके नीलाम कर चुका है। यह संपत्ति 49 लाख रुपए में किसी साव ने खरीद लिया है। अब जैसे ही बैंक ने पॉपर्टी को सील करके उसको अपने अधिकार में लिया मोलय बाघ ने जबरदस्ती सील को तोड़कर प्रॉपर्टी पर फिर से कब्जा कर लिया है। इसके बाद बैंक ने पुलिस में शिकायत करके प्रॉपर्टी को खाली करनाने की मांग की है, जिससे उस संपत्ति को नीलामी के अधिकृत व्यक्ति को दिया जा सके।