छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक के 29 कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त, सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई खारिज

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CG Prime News@बिलासपुर. 29 employees of cooperative bank Dismissed from job in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सहकारी बैंक के 29 कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बैंक ने एक शाखा प्रबंधक, 4 सहायक लेखापाल समेत 29 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। स्टाफ कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

हाई कोर्ट ने कार्रवाई के लिए दिया था आदेश

यह पूरा मामला दूषित भर्ती प्रक्रिया का है। जांच के बाद पूरी कार्रवाई की गई है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में 8 पर्यवेक्षक, 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधक शामिल हैं। इन कर्मचारियों ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत बैंक को विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज

बर्खास्त कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को याचिका खारिज कर दी। बैंक ने इस मामले में हाईकोर्ट में केविएट भी दायर कर दिया है।

जांच के बाद सभी 29 कर्मचारी बर्खास्त

बैंक के सीईओ ने 4 वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों की जांच कमेटी बनाई। कमेटी ने कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्टाफ कमेटी ने 4, 5 और 8 अगस्त को बैठक कर सभी 29 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया।