CG Prime News@भिलाई. भिलाई के सूर्या मॉल में डिजायर ताज वेकेशन नाम की कंपनी खोलकर लोगों को गोवा टूर, जमीन और सोने का सिक्का देने का वादा कर 70 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागपुर के रहने वाले आरोपी पिंटु रमेश सोनेकर उम्र 34 साल के खिलाफ पहले से ही धोखाधड़ी के दो मामले बिलासपुर में दर्ज है।
शिकायत लेकर महिला पहुंची पुलिस के पास
पीडि़त सुषमा सिंह पति विरेन्द्र सिंह निवासी पुरानी भिलाई थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग ने सूचना दिया कि वर्ष 2022 में एक डिजायर ताज वेकेशन के नाम से सूर्या ट्रेजर आईलेन्ड में ऑफिस खोला गया था। जहां पर डिजायर ताज वेकेशन के डायरेक्टर पिन्टु सोनेकर के द्वारा 10 साल की मेम्बरशीप लेने पर 1000 वर्गफीट जमीन, सोने का सिक्का, टूर एण्ड ट्रेवल्र्स में फ्लाईट से गोवा ट्रीप में रहने खाने पीने का खर्च कंपनी के द्वारा दिए जाने का लोक लुभवान स्कीम बताकर लोगो को अपने झांसा में लिया गया था।
किश्तों में लिया लोगों से पैसा
आरोपी के झांसे में प्रार्थिया सुषमा सिंह, उषा देवी, संजना देवांगन, पंकज दिल्लीवार, एकता बंजारे, के. प्रियंका, ची. नागेश्वर, शंशाक सार्वा, एस. कल्याणी, गंगा बाई सहित अन्य लोग आ गए। आरोपी ने इन सभी लोगों से 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की और फरार हो गया। शिकायत के बाद थाना सुपेला चौकी स्मृति नगर में अपराध क्रमांक 510/2025 धारा 420,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है।
ससुराल में छिपा था पुलिस ने दी दबिश
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की पतासाजी हेतु निरीक्षक विजय यादव थाना प्रभारी सुपेला, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गुरुविन्दर सिंह संधु के द्वारा टीम गठित कर आरोपी पिन्दु रमेश सोनेकर के संबंध में पता तलाश कर किया गया। इसी बीच आरोपी पिन्दु रमेश सोनेकर के अपने ससुराल दुर्ग में छिपे होने की जानकारी मिली। जिसके बाद टीम ने दबिश देकर आरोपी पिन्दु रमेश सोनेकर जिला नागपुर (महाराष्ट्र) को पकड़ा।
आरोपी ने अपने साथी मयूर मेश्राम, प्रशांत खोपड़े के साथ मिलकर एक डिजायर ताज वेकेशन के नाम पर ऑफिस खोलकर लोगों को अधिक फायदा देने, टूर एण्ड ट्रेवल्र्स के नाम पर लोगों को गोवा फ्लाईट से घुमाने के नाम पर किश्तों में रकम जमा कराकर धोखाधड़ी करना कबूल किया। आरोपी पिन्टु रमेश सोनेकर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
बिलासपुर में भी है केस दर्ज
आरोपी पिन्टु रमेश सोनेकर निवासी नागपुर (महाराष्ट्र) के विरूद्ध पूर्व में थाना कोतवाली जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 363/2024 धारा 420 भादवि एवं थाना सिविल लाईन बिलासुपर में अपराध क्रमांक 977/2024 धारा 420 भादवि का कायम होना पाया गया है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक गुरुविन्दर सिंह संधु, प्रआर हरीश सिंह, आरक्षक कमल नारायण, हर्षित शुक्ला शामिल थे।

