जांजगीर। janjagir police जांजगीर-चांपा जिले के विकासखंड बलौदा के ग्राम बुड़गहन में महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से एक नाबालिग बालिका का विवाह रोका गया। यह कार्रवाई कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश पर की गई। बाल विवाह की सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिता अग्रवाल और जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई।
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टीम ने पुलिस विभाग के सहयोग से ग्राम बुड़गहन पहुंचकर बालिका की उम्र की जांच की, जिसमें उसकी उम्र 17 वर्ष 6 महीने पाई गई, जबकि विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष है। बालिका का विवाह 19 फरवरी 2025 को तय किया गया था और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी।
रोक दिया गया वैवाहिक कार्यक्रम
टीम ने बालिका, उसके माता-पिता और स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया। इसके बाद, अधिकारियों की समझाइश पर बालिका के माता-पिता ने विवाह रोकने पर सहमति दी। इस कार्रवाई में चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक निर्भय सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी ओग्रे और अन्य अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
