महादेव सट्टा ऐप: प्रमोटरों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने की बिलासपुर हाईकोर्ट में पैरवी, गैर जमानती वारंट को आरोपियों ने बताया कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर
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महादेव सट्टा ऐप: प्रमोटरों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने की बिलासपुर हाईकोर्ट में पैरवी, गैर जमानती वारंट को आरोपियों ने बताया कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर

आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जरिए गैर जमानती वारंट को चुनौती दी

बिलासपुर. महादेव सट्टा एप मामले में बुधवार को bilaspur हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। रायपुर की विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ एप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यहां हाईकोर्ट पहुंचकर पैरवी की। मामले में सुनवाई अधूरी रहने से गुरुवार को भी जारी रहेगी।

महादेव सट्टा एप के संचालक और विदेशी नागरिक आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जरिए गैर जमानती वारंट को चुनौती देते हुए कहा है कि अदालत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर यह वारंट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि रायपुर स्थित ईडी कोर्ट ईडी को यह निर्देशित नहीं कर सकती कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ़्तार करें।

प्रत्यर्पण प्रक्रिया केंद्र सरकार का क्षेत्राधिकार

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोर्ट क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता। याचिका में कहा गया कि प्रत्यर्पण केंद्र सरकार का काम है, लेकिन केंद्र सरकार ने विदेश में रह रहे सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण की कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके उलट अदालत क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश जारी कर रही है।

राज्य सरकार और ईडी देंगे आज जवाब

मामले में मुख्य प्रमोटर बताए गए सौरभ चंद्राकर की ओर से और भी तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। अब राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ कुमार पांडेय अपना पक्ष रखेंगे। गुरुवार 12 सितंबर को ही रवि उप्पल की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। रवि उप्पल की ओर से भी रायपुर कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती दी गई है।