छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया आदेश

CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में अब बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और बालात्कार के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में कहां गया है कि कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो। वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

सीएम ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में इसकी घोषणा की थी के अध्यक्षों विभाग अध्यक्षों संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है इसमें कहा गया है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसे भारती जिनकी विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़ दुष्कर्म से संबंधित अपराध दर्ज हो उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त के लिए प्रार्थना के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाए। आदेश में जारी किया गया है कि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम फैसला होने तक लंबित रखा जाएगा।

इन धाराओं के आरोपी

सामान्य विभाग ने ऐसे आरोपी जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 376, 376 (क), 376 (ख), 376 (ग), 376 (घ) 509, 493, 496, 498 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पास्को एक्ट), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज है।