दुर्ग जिले में 10 दिन का लॉकडाउन, जानिए क्या रहेगा खुला, क्या रहेगा बंद, शराब पर भी सख्त हुए कलेक्टर

दुर्ग@CGPrimeNews. जिले के छह नगरीय निकायों में 20 से 30 सितंबर के बीच टोटल लॉकडाउन रहेगा। इनमें नगर निगम दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा, रिसाली और नगर पालिका परिषद जामुल व कुम्हारी शामिल हैं। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। लॉकडाउन के दौरान संबंधित इलाकों में शराब दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, बार सहित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे, लेकिन फल, सब्जी, दूध, मेडिकल और पेट्रोल पम्पों को शर्तों के साथ तय समय तक खुलने की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों को तय समय और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा नहीं किया तो प्रतिष्ठानों को 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।

शराब दुकानें बंद, रहेगी होम डिलीवरी की सुविधा
लॉकडाउन के दौरान संबंधित इलाकों की शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी, लेकिन यहां से पूर्ववत होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी तरह संबंधित इलाके के होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट को भी बंद रखने का फैसला किया गया है, लेकिन यहां से भी होम डिलीवरी किए जा सकेंगे। यहां बैठकर खाने व टेक अवे की सुविधा नहीं मिलेगी।

अस्पतालों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी चिकित्सालयों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा को पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें जिले के सभी सभी सरकारी अस्पताल शामिल है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 24 घंटे सेवा के लिए कंट्रोल रूप बनाया गया है। जिसका नंबर 0788-2210773 है। इसके साथ ही 108 की सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

शर्तों के साथ अनुमति
0 शासकीय, अर्धशासकीय व निजी कार्यालय केवल एक तिहाई कर्मचारियों के साथ।
0 शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगे। केवल प्रवेश की प्रक्रिया और ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति।
0 धार्मिक स्थलों में पूर्व में जारी निर्देशों के तहत पूजा अर्चना की जा सकेगी, लेकिन भीड़ की अनुमति नहीं।

ये रहेंगे प्रतिबंधित
0 प्रभावित क्षेत्र की शराब दुकानें , होम डिलीवरी की सुविधा होगी।
0 सिनेमा हाल,स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, क्लब, जिम, थियेटर, आडिटोरियम, असेम्बली हॉल और सभी भीड़ वाली जगह।
0 धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम।
0 परिवहन सेवाएं, टैक्सी, आटो रिक्शा, ई-रिक्शा।
0 ढाबा, होटल, रेस्टोरेट बैठकर खाने व टेक अवे।
0 सभी साप्ताहिक हाट बाजार।
0 सार्वजनिक जगहों पर पान गुटखा आदि खाकर थूकना।
0 सभा, आयोजन, जुलूस।

इन्हें रहेगी अनुमति
0 अंतर जिला व अंतरराज्यीय बस परिवहन सेवा।
0 मास्क, सेनेटाइजर, दवाइयां, एटीएम, एलपीजी सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर परिवहन व आवश्यक सेवा में लगे वाहन।
0 स्वास्थ्य सेवाएं, सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त क्लीनिक।
0 होटलों में लॉजिंग व बोर्डिंग की सुविधा।
0 मिल्क प्लांट संचालित रहेंगे।
0 फैक्ट्री, निर्माण, श्रम कार्य पूर्व में जारी शर्तों के साथ
0 पशु चारा, खाद्य सप्लाई से संबंधित परिवहन सेवाएं।
0 बिजली, पेयजल, नगर पालिका सेवाएं, सफाई, सिवरेज, कचरे का डिस्पोजल आदि।
0 जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, टेलीकाम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं।
0 खाद्य, दवा व चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, सुरक्षा में लगी एजेंसियां।
0 अनवरत उत्पादन वाली औद्योगिक इकाइयां।
0 विवाह के लिए पहले से प्राप्त अनुमति मान्य।

समय की शर्तों के साथ इन्हें खोलने की अनुमति
0 सब्जी, मटन, मछली फल – सुबह 5 से सुबह 10 बजे तक।
0 डेयरी केवल दूध व्यवसाय – सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक।
0 रेस्टोरेंट, होटल केवल होम डिलीवरी – सुबह 10 से रात 10 बजे तक।
0 दवाई दुकान, मेडिकल, चश्मा दुकान – समय पर कोई भी पाबंदी नहीं।
0 डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी – अपरान्ह 3 बजे तक।

इन्हें भी रहेगी अनुमति
0 घर घर जाकर दूध बांटने वाले – सुबह 6 से 9.30 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक।
0 पेपर वितरण करने वाले हॉकर्स – सुबह 6 से 9 बजे तक।

अनुमति वाले दुकानों के लिए यह अनिवार्य शर्त
0 दुकानों के सामने फ्लेक्स, जिसमें दुकान खुलने व बंद होने का समय अंकित हो।
0 बिक्री के लिए मास्क, बिना मास्क पहने आने वालों को पहले मास्क देना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही सामान का विक्रय।
0 ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर।

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