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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के करही कछार गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां कुएं में सफाई के लिए उतरे दो सगे भाइयों की मौत हो गई। एक ही घर के चिराग बुझने से परिवार सहित पूरे गांव में मातम का माहौल है। यह घटना बेलगहना चौकी क्षेत्र की है।

कुएं में डूब रहे भाई को बचाने उतरा दूसरा भाई:

जानकारी के मुताबिक, कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत करहीकछार के आश्रित मोहल्ला डीपरापारा में कुएं की सफाई के लिए 35 वर्षीय दिलीप पटेल नीचे उतरा, जिसके बाद वो पानी में डूबने लगा। इसी दौरान उसके सगे भाई दिनेश पटेल की नजर उस पर पड़ी। अपने भाई को बचाने वो भी कुएं में उतर गया, लेकिन अफसोस, दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी।

मौत का कुआं! एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों की मौत, लाश देखकर बिलख पड़े परिजन, जानें कैसे हुई घटना?

कुएं के अंदर ऑक्सीजन की कमी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुएं के अंदर ऑक्सीजन की कमी की आशंका जताई जा रही है, जिससे दोनों भाइयों की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही बेलगहना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। पटेल परिवार के इस दर्दनाक नुकसान ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है।

बिलासपुर ।अभी दुर्ग में रेप और मर्डर का मामला थमा ही नहीं… यहां दूसरी तरफ बिलासपुर जिले में एक और दरिंदे ने अपनी हवस बुझाने नाबालिग बच्ची को नोंच डाला। जानकारी मुताबिक नाबालिग से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी हार्दिक खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया कर लिया। यह घटना 7 से 9 अप्रैल के बीच सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में उस वक्त हुई, जब पीड़िता अपनी नानी के घर पर अकेली थी। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर लगातार तीन दिन तक नोंचता रहा। नाबालिग की मां की शिकायत के बाद आरोपी को तोरवा से दबोचा गया।

जानें पूरा मामला…

दरअसल, 14 साल की नाबालिग बचपन से बिलासपुर में अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही है। उसकी नानी रेलवे में काम करती है। तोरवा बूटापारा निवासी हार्दिक खान रेलवे विभाग के एक अधिकारी का गाड़ी चलाता है। (Rape With Minor) इस कारण नाबालिग की नानी से हार्दिक की पहचान थी और उसका घर पर आना जाना भी लगा रहता था। इस बीच उसकी लड़की से पहचान हो गई।

इधर परीक्षा खत्म होने के बाद नाबालिग घर से 4 अप्रैल को नानी घर वापस लौटी। इसके तीन दिन बाद 7 अप्रैल को हार्दिक खान घर आया तो देखा की नाबालिग के अलावा यहां कोई नहीं है। घर में नाबालिग को अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने 8 और 9 अप्रैल को भी दुष्कर्म करते रहा।

घटना से सहम उठी नाबालिग ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। अगले दिन मां के नानी घर आने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। तत्काल पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर सिरगिट्टी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। (Rape With Minor) पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तोरवा बूटापारा में दबिश देकर ड्रावइर हार्दिक खान को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64, 2, 351, 4, 6 और पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। प्रार्थना सभाओं की आड़ में धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। हिंदू संगठनों ने दबिश देकर धर्मांतरण के इस खेल का पर्दाफाश किया है। मौके से धर्म विशेष के प्रचार-प्रसार की सामग्री भी जब्त हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत केस दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है।

13 दिन में 3 केस आए सामने

मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 13 दिनों में धर्मांतरण के 3 केस सामने आए हैं। इसमें मस्तूरी, राजेन्द्र नगर और कोनी क्षेत्र में प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण कराने का आरोप है। मस्तूरी से 4, राजेन्द्र नगर से 3 गिरफ्तारी हुई है, जबकि हिंदू संगठनों से झड़प के बाद कोनी TI को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ​​

कल मस्तूरी से आया था धर्मांतरण का मामला

शनिवार को भी बिलासपुर के मस्तूरी में धर्मांतरण का मामला सामने आया था। यहां के लवार गांव में हिंदू संगठनों ने पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी। इस दौरान रवि कैवर्त के घर में बड़ी संख्या में महिलाएं प्रार्थना सभा कर रही थीं। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रवि कैवर्त और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

इस मामले में खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी उदयन बेहार ने बताया कि मस्तूरी में बीमार और गरीबों को पैसे का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का गोरखधंधा चलाया जा रहा था। मस्तूरी पुलिस ने धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लागू है। अगर किसी को बल, धोखे या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो यह अवैध माना जाता है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 2 से 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।