Wednesday, April 15, 2026
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चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

नशे की शिकायत से नाराज होकर कर्मचारी पर किया हमला, मुख्य आरोपी कवर्धा से पकड़ा गया

by cgprimenews.com
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रायपुर में चाकू से हमला मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस गिरफ्त में

रायपुर. खमतराई थाना क्षेत्र में नशे की शिकायत को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कंपनी में कार्यरत कर्मचारी आशीष मिश्रा पर धारदार चाकू से प्राणघातक हमला किया था। घटना 26 फरवरी 2026 की रात रावाभाठा स्थित गौरव रंग उद्योग कंपनी परिसर में हुई थी।

महिला आरोपी ने बुलाया, मुख्य आरोपी ने किया हमला

पुलिस के अनुसार पीड़िता प्रियंका मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कंपनी के कर्मचारी आवास में मौजूद रहने के दौरान हिना निषाद ने अपने परिचित अरविंद साहू को मौके पर बुलाया। आरोप है कि दोनों ने नशे की शिकायत करने की बात को लेकर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी और अरविंद साहू ने धारदार चाकू से हमला कर दिया। हमले में आशीष मिश्रा को सीने, सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं, जबकि बीच-बचाव करने पर प्रियंका मिश्रा भी घायल हो गईं। घायल को पहले एन.के.डी. अस्पताल बिरगांव और बाद में गंभीर हालत में एम्स अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया।

फरार आरोपी को कवर्धा से दबोचा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी अरविंद साहू के कवर्धा स्थित गृहग्राम में छिपे होने की जानकारी मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बटनदार धारदार चाकू बरामद किया।

पूछताछ में आरोपी ने हिना निषाद के बुलाने पर हमला करना स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने सहआरोपी हिना निषाद को भी गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अरविंद साहू पूर्व में एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और मारपीट सहित कुल 8 मामलों में जेल जा चुका है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

धाराओं के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 351(2), 109, 115(2) बीएनएस तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

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