भिलाईनगर। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत “सबके लिए आवास मिशन” की शुरुआत की गई है। यह योजना आगामी पांच वर्षों तक लागू रहेगी, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में निवासरत मकानहीन एवं पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में आबादी भूमि में निवास करने वाले हितग्राहियों का सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया है।
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है, जिनके पास देश में कहीं भी स्वयं का पक्का मकान नहीं है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
पात्रता की प्रमुख शर्तें
योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए हितग्राही का 31 अगस्त 2024 से पूर्व नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र की आबादी भूमि में निवासरत होना अनिवार्य है। परिवार की कुल वार्षिक आय (पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे) सभी स्रोतों से अधिकतम ₹3.00 लाख निर्धारित की गई है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि पिछले 20 वर्षों में हितग्राही ने केंद्र सरकार, राज्य शासन अथवा किसी नगरीय निकाय की आवास योजना का लाभ न लिया हो।
आवश्यक दस्तावेज
सर्वे के दौरान हितग्राहियों को भूमि का पट्टा, विद्युत देयक रसीद, संपत्तिकर अथवा समेकित कर रसीद, राशन कार्ड, मतदाता सूची, किरायानामा, निवास प्रमाण पत्र, अन्य शासकीय दस्तावेज तथा वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नाम प्रस्तुत करना होगा।
सहायता एवं संपर्क
योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए नागरिक नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक-3 स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा के हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
