Thursday, October 1, 2026
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दुर्ग: पुतला दहन मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 9 नेताओं की पेशी, झुलसा था पुलिसकर्मी 

5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के विरोध में मिनी माता चौक पर हुआ था प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान पुलिस आरक्षक के झुलसने के बाद उतई पुलिस ने दर्ज किया था मामला

by Dakshi Sahu Rao
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दुर्ग: पुतला दहन मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 9 नेताओं की पेशी, झुलसा था पुलिसकर्मी 

CG Prime News@दुर्ग. दुर्ग जिले में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला जलाने के मामले में गुरुवार को कांग्रेस के नौ नेता अदालत में पेश हुए। जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर समेत सभी आरोपी नेताओं की दुर्ग कोर्ट में पेशी हुई। यह मामला अप्रैल 2026 में उतई थाना क्षेत्र में हुए प्रदर्शन से जुड़ा है।

मिनी माता चौक पर हुआ था कांग्रेस का प्रदर्शन

बच्ची से दुष्कर्म की घटना के विरोध में कांग्रेस ने मिनी माता चौक पर प्रदर्शन किया था। जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने कानून-व्यवस्था और क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे। प्रदर्शन के दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला भी जलाया गया।

पुतला हटाने के दौरान पुलिसकर्मी झुलसा

पुतला दहन के दौरान पुलिस ने आग बुझाने और पुतला हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच खींचतान की स्थिति बनी। घटना में आरक्षक गिरधर मंडावी का हाथ आग की चपेट में आ गया और वह झुलस गए। सामने आई जानकारी के अनुसार, दो पुलिसकर्मी आग की चपेट में आए थे और एक आरक्षक को उपचार के लिए सेक्टर-9 अस्पताल भेजा गया था।


अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस

घटना के बाद उतई पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए प्रारंभिक तौर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। जांच आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने राकेश ठाकुर समेत नौ कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया था। बाद में सभी को मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इस मामले में राकेश ठाकुर के अलावा प्रहलाद वर्मा, द्वारिका साहू, डिकेंद्र हिरवानी, गुलशन शर्मा, लोचन यादव, धर्मेंद्र बंजारे, सत्यप्रकाश कौशिक और दिवाकर गायकवाड़ आरोपी बनाए गए हैं।

 जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने लगाया राजनीतिक रंग देने का आरोप

कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में राकेश ठाकुर ने कहा कि आंदोलन बच्ची से दुष्कर्म और क्षेत्र में कथित अवैध शराब बिक्री के विरोध में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन और पुतला दहन की जानकारी पुलिस को पहले से दी गई थी। ठाकुर ने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से पुतला हटाने के प्रयास के दौरान विवाद की स्थिति बनी और अब मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये उनके द्वारा लगाए गए आरोप हैं।

आरोपी को उम्रकैद

जिस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया था, उस मामले में विशेष न्यायालय (POCSO), दुर्ग ने आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को दोषी ठहराया है। सितंबर 2026 में जारी आदेश के अनुसार आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। अदालत ने विभिन्न धाराओं में अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजाएं और कुल 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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