CG Prime News@रायपुर. Liquor prices will increase in Chhattisgarh from April 1st छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर है। 1 अप्रैल से उन्हें बढ़ी हुई दरों में शराब खरीदना पड़ेगा। राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसे 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में पब्लिश किया गया। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इसके तहत देसी-विदेशी और बीयर महंगी होगी।
कांच की जगह प्लास्टि बोतल में बिकेगा शराब
नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतल के बजाय प्लास्टिक बोतल में बेची जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्ट आसान होगा और लागत में कमी आएगी। हालांकि, कीमतों पर इसका सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलता नहीं दिख रहा।
महंगी ब्रांड पर ज्यादा टैक्स
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, विदेशी शराब पर ड्यूटी अब रिटेल सेल प्राइस (क्रस्क्क) यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की गई है। जितनी महंगी ब्रांड की शराब होगी, उस पर उतना ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके साथ ही देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (क्रञ्जष्ठ) पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है ।
सेना और अर्धसैनिक बलों को आबकारी नीति में मिली छूट
इसके अलावा आबकारी नीति में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर की तय की गई है । अब शराब सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होगा । इसके अलावा शराब कंपनियों के रेट ऑफर आने के बाद शराब की कीमतें और बढ़ सकती हैं ।
