CG Prime News@दुर्ग. दुर्ग जिले में अपनी ही 6 साल की मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने वाले चाचा को विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। मामला 2025 अप्रैल महीने का है। जब 5 अप्रैल कन्याभोज के लिए अपने घर से निकली बच्ची को उसके ही चाचा ने हवस का शिकार बना लिया। मामला दबाने के लिए बच्ची की हत्या करके उसकी लाश को पड़ोसी की कार में छिपा दिया था। पुलिस ने गहन छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
दुर्ग के विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा
दुर्ग के विशेष न्यायालय (POCSO) ने विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 44/2025 में आरोपी सोमेश यादव (24) को गंभीर अपराधों में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6(1) के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 238(क) के तहत मामला था।
POCSO एक्ट के तहत मृत्युदंड
अदालत ने POCSO एक्ट की धारा 6(1) के तहत आरोपी को मृत्युदंड और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

हत्या की धारा में भी फांसी की सजा
भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत भी आरोपी को मृत्युदंड और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास निर्धारित किया गया है।
साक्ष्य मिटाने से जुड़े अपराध में 5 साल की सजा
अदालत ने BNS की धारा 238(क) के तहत आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

हाईकोर्ट की पुष्टि के अधीन है मृत्युदंड
अदालत के आदेश के मुताबिक मृत्युदंड की सजा हाईकोर्ट बिलासपुर की पुष्टि के अधीन है। सभी सजाएं एक साथ भुगतने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी को केंद्रीय जेल दुर्ग में सुरक्षित रखने तथा हाईकोर्ट के आदेश तक अभिरक्षा में रखने के लिए वारंट जारी किया गया है। आदेश 10 सितंबर 2026 को जारी किया गया।
