भिलाई@CG Prime News. कोरोना काल में दशहरा उत्सव समिति की भिलाईनगर कंट्रोल रूम में एएसपी रोहित झा ने बैठक ली। उन्होंने शासन की गाइडलाइन की पूरी जानकारी दी। समिति के सदस्यों से कहा कि दशहरा में रावण का पुतला 10 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम में 50 व्यक्ति ही शामिल होंगे। इससे अधिक व्यक्ति के शामिल होने का परमिशन नहीं है। पकड़े जाने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है।
शहर एएसपी ने बताया कि डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित है। डीजे बजाया गया तो पुलिस कारर्वाई करेगी। साथ ही पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में नहीं करना है। खुले मैदान में पुतला दहन का आयोजन करना होगा। इस मौके पर भिलाई नगर सीएसपी अजीत यादव, जिला प्रशासन के अधिकारी और समित के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
पंडाल में सीसीटीवी कैमरा जरुरी
बैठक में पुलिस प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है कि सभी समिति दशहरा का आयोजन करने से पहले सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वालों का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखेंगे। ताकि यदि कोई कोरोना पॉजिटिव आया तो उसे कॉटेक्ट कर सकें। हर साल दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। कई जगह आतिशबाजी व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सांंस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं है। कार्यक्रम में जो भी शामिल होता है उन्हें शोसल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा।