Monday, April 6, 2026
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जग्गी हत्याकांड, हाई कोर्ट ने पूर्व CM के बेटे अमित जोगी को सुनाई उम्रकैद की सजा

उम्रकैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई, जुर्माना न देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा होगी

by Dakshi Sahu Rao
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CG Prime News@बिलासपुर. Jaggi Murder Case: High Court Sentences Former CM’s Son Amit Jogi to Life Imprisonment छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविन्द वर्मा की स्पेशल डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाया है। अमित अमित जोगी को आईपीसी की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना न देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील की स्वीकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत

जग्गी हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप हो, तो किसी एक आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि जब सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत हों, तो किसी एक को बरी कर देना और बाकी को उन्हीं सबूतों के आधार पर दोषी ठहराना सही नहीं है, जब तक कि उसे छोडऩे का कोई ठोस और अलग कारण साबित न हो।

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