CG Prime News@दुर्ग. सुपेला थाना पुलिस ने मकान बिक्री के नाम पर 50 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद उसी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को बेचने के आरोप में 41 वर्षीय इन्द्रजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामला जवाहर नगर आवासीय योजना, सुपेला स्थित मकान से जुड़ा है।
पुलिस के मुताबिक सुंदर लाल पटेल, श्रीनिवास मिश्रा, छत्रपति सिंह और शिवशंकर यादव ने शिकायत में बताया कि उन्होंने आरोपी इन्द्रजीत सिंह से प्लाट नंबर 08, ब्लॉक नंबर 23, वार्ड क्रमांक 25 स्थित मकान को 55 लाख रुपए में खरीदने का सौदा 26 नवंबर 2024 को किया था। सौदे के तहत 26 और 27 नवंबर को कुल 9 चेक के माध्यम से आरोपी को 50 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे।
नोटराइज इकरारनामा भी कराया गया था
पुलिस जांच के अनुसार 28 नवंबर 2024 को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज विक्रय इकरारनामा तैयार किया गया था। बाद में जांच में सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर इसी मकान को 17 अप्रैल 2026 को विशाल सिंह को 44.26 लाख रुपए में बेच दिया।

घटनास्थल का निरीक्षण किया
जांच के दौरान पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही मूल विक्रय इकरारनामा सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से 50 लाख रुपए प्राप्त करने और संपत्ति दूसरे व्यक्ति को बेचने की बात स्वीकार की। प्राप्त राशि को ग्राम हथखोज स्थित अपनी लोहे के बोल्ट और कील निर्माण फैक्ट्री में निवेश करने की जानकारी भी दी।
दस्तावेजों की जांच के बाद हुई गिरफ्तारी
पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी इन्द्रजीत सिंह, निवासी कैलाश नगर, थाना जामुल, जिला दुर्ग को विधिवत गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1253/2026 दर्ज है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और विवेचना में सामने आई अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मकान या जमीन खरीदने से पहले स्वामित्व, दस्तावेज और पूर्व में किए गए किसी इकरार या विक्रय की जांच जरूर करें। बड़ी रकम के लेन-देन में भुगतान और दस्तावेजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की सलाह भी दी गई है।

