CG Prime News@दुर्ग. Food Department Raids Bhilai 22 Domestic Cylinders Seized दुर्ग जिले में खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडर के दुरूपयोग पर सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भिलाई के सेक्टर-6 ए मार्केट स्थित मंगल समोसा प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस के दुरुपयोग एवं अवैध भंडारण के मामले में खाद्य विभाग ने कार्यवाही की है। जांच के दौरान यहां से कुल 22 गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग
खाद्य नियंत्रक से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिष्ठान द्वारा घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। जो नियमों के विरुद्ध है। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और नियमानुसार सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया। खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। ऐसा पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।
599 गैस सिलेण्डर जब्त
घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति एवं वितरण को निर्बाध रूप से बनाये रखने के लिए जिले में निरंतर छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। 18 मार्च को जांच के क्रम में ग्राम पंचायत रसमड़ा के बोरई इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर में स्थित पापुशा गैसेस प्रा.लि. की आकस्मिक जांच जिला खाद्य कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा की गई। इस सेंटर में कान्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के द्वारा 2 विभिन्न ब्रांडों गो गैस एवं गैस प्वाइंट के नाम से गैस सिलेंडरों की सप्लाई डीलर के माध्यम से उपभोक्ताओं को की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भिन्न समानांतर विपणन प्रणाली के रूप में पापुशा गैसेस प्रा.लि. तथा कान्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के द्वारा कार्य किया जाना पाया गया।
2841 किलो एलपीजी किया था स्टोर
खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया से मिली जानकारी अनुसार फर्म की जांच में कुल 599 गैस सिलेंडर पाये गये। गैस सिलेंडरों में रिफिलिंग के लिए 3 बुलेट भी पाये गये जिसमें 2841 कि.ग्रा. एलपीजी भंडारित होना पाया गया। जांच के समय फर्म में विभिन्न सिलेंडरों में पेंटिंग का काम किया जा रहा था। सिलेंडरों के नेट वेट, टेयर वेट तथा सिलेंडरों की एक्सपायरी डेट अंकित की जा रही थी। मांगे जाने पर उक्त कार्य से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
फर्म के द्वारा प्रस्तुत स्टाक पंजी तथा भौतिक सत्यापन में अंतर पाया गया। फर्म के मैनेजर द्वारा जानकारी दी गई कि अतुल रबर को डीलर के रूप में उनके द्वारा सप्लाई की जाती है किन्तु उक्त डीलर के वैधता अथवा करार किये जाने आदि के संबंध में कोई भी दस्तावेज नही दिया गया। इस प्रकार उक्त फर्म का समानांतर विपणनकर्ता के रूप में कार्य करना पाया गया। फर्म के द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही रेटिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।
फर्म ने कलेक्टर को नहीं दी जानकारी
फर्म के द्वारा कलेक्टर दुर्ग को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। इस प्रकार पापुशा गैस प्रा.लि. रसमड़ा तथा कान्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की विभिन्न कंडिकाओं जैसे- एलपीजी के विक्रय का अप्राधिकृत कारोबार करने, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस उपस्करों के कब्जा, कार्यस्थल पर स्टाक और कीमत को प्रदर्शित नहीं करने, रजिस्टर का सही लेखा नहीं रखने, रेटिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना का उल्लंघन पाये जाने पर 599 गैस सिलेंडर और 2841 किग्रा एलपीजी जब्त किया गया।
