24 घंटे में गिरफ्तार
रायपुर। Tragic end to a love affair in Raipur: Lover kills young woman over suspicion regarding her character. चरित्र पर संदेह के चलते 19 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में रायपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले युवती का मुंह दुपट्टे से बंद किया, फिर उसी दुपट्टे से गला घोंटा और मौत सुनिश्चित करने के लिए उसका सिर पानी से भरे खेत में डुबो दिया। घटना खमतराई थाना क्षेत्र के डब्ल्यूआरएस स्थित सोलापुरी माता मंदिर के पीछे की है।
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पानी भरे खेत में मिला था शव
पुलिस के मुताबिक 4 अगस्त को डब्ल्यूआरएस इलाके में पानी से भरे खेत में एक युवती का शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची खमतराई थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में गले पर दबाव और चोट के निशान मिलने से मामला हत्या का प्रतीत हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों ने भी हत्या की पुष्टि की।

जांच में सामने आई युवती की पहचान
जांच के दौरान मृतका की पहचान नंदिनी जाल उर्फ नंदिनी जैन (19) निवासी रायपुर के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने परिजनों, दोस्तों और परिचितों से पूछताछ शुरू की। परिवार ने युवती के प्रेमी करण तांडी पर संदेह जताया, जिसके आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
चार साल पुराने प्रेम संबंध में बढ़ा विवाद
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि करीब चार वर्ष पहले उसकी और युवती की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुआ और कुछ समय तक दोनों साथ भी रहे। बाद में अलग रहने के बाद आरोपी को युवती के चरित्र पर संदेह होने लगा, जिससे दोनों के बीच लगातार विवाद होता था।

बातचीत के दौरान वारदात को दिया अंजाम
पुलिस के अनुसार 3 अगस्त की शाम आरोपी युवती से मिलने सोलापुरी माता मंदिर क्षेत्र पहुंचा। बातचीत के दौरान दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। इसी दौरान आरोपी ने गुस्से में युवती का मुंह दुपट्टे से बंद कर दिया, गला घोंटा और पानी से भरे खेत में सिर डुबोकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया।
24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार
तकनीकी साक्ष्यों, घटनास्थल की जांच और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी करण तांडी (23), निवासी त्रिमूर्ति नगर, देवेंद्र नगर, रायपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
