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म्यूल खाते खरीद-बिक्री गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार

फरार स्थायी वारंटी सुनील यादव उर्फ सोनू और महिला साथी पकड़े गए, 13 एटीएम कार्ड और कई बैंक दस्तावेज जब्त

by cgprimenews.com
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रायपुर पुलिस द्वारा म्यूल बैंक खाता गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार

रायपुर. Police की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और Civil Lines Police Station Raipur की संयुक्त टीम ने म्यूल बैंक खातों की खरीदी-बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील यादव उर्फ सोनू और पूजा सिंह शामिल हैं। दोनों आरोपियों पर आरोप है कि वे छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खाते और एटीएम कार्ड हासिल करते थे और बाद में उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बेच देते थे।

किराना व्यापारी को बनाया था निशाना

मामला रायपुर के श्यामनगर इंदिरा चौक निवासी किराना व्यापारी पवन यादव से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पूजा सिंह अक्सर किराना सामान लेने दुकान पर आती थी, जिससे उसकी पहचान व्यापारी से हो गई थी। फरवरी 2026 में वह अपने साथी सुनील यादव के साथ दुकान पर आई और यह कहकर बैंक खाता मांगा कि उनकी कंपनी का पैसा आना है और ऑनलाइन बैंकिंग काम नहीं कर रही है। झांसे में आकर व्यापारी ने अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्रा का खाता विवरण और एटीएम कार्ड दे दिया। आरोपियों ने उस खाते का उपयोग करते हुए लाखों रुपये का लेन-देन किया। बाद में बैंक से फोन आने पर व्यापारी को पता चला कि उसके खाते में 1.50 लाख रुपये का लेन-देन संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने होल्ड लगा दिया है।

फरार वारंटी निकला मुख्य आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी सुनील यादव उर्फ सोनू पहले भी लूट और मारपीट के मामलों में जेल जा चुका है। वह GRP Charoda Police के प्रकरण में भी आरोपी रह चुका है और दुर्ग जिले के कुम्हारी थाने का स्थायी वारंटी था, जो लंबे समय से फरार चल रहा था।

बड़ी मात्रा में बैंक दस्तावेज जब्त

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 13 एटीएम कार्ड, 7 बैंक पासबुक, 8 सिम कार्ड और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते खरीदते थे और बाद में उन्हें साइबर अपराधों में इस्तेमाल करने के लिए बेच देते थे।

आगे की जांच जारी

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 165/26 के तहत बीएनएस की धारा 318(4) और 3(5) में मामला दर्ज कर लिया है। मामले में यह भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह के साथ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं या नहीं।

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