CG Prime News@दिल्ली. Sonam Wangchuk arrested after Leh violence released from jail लेह हिंसा के बाद गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक और इंजीनियर सोनम वांगचुक (sonam wangchuk ladakh) को जेल से रिहा कर दिया गया है। वहीं शनिवार को केंद्र सरकार ने उन पर लगा एनएसए भी हटा दिया। सरकार ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। गृह मंत्रालय के अनुसार, सोनम ने NSA एक्ट के तहत अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है।
2025 में हुई थी लेह में हिंसा
दरअसल सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह हिंसा हुई थी। दो दिन बाद 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत वांगचुक को हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें फौरन जोधपुर शिफ्ट कर दिया था। 170 दिन से वे जोधपुर जेल में हैं। अब उनकी रिहाई शनिवार को हुई है।
बतां दे शनिवार सुबह करीब 10 बजे सोनम की पत्नी गीतांजलि जोधपुर जेल पहुंचीं। इसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी की गई। फिर दोपहर सवा एक बजे पत्नी के साथ एक निजी गाड़ी से जेल से निकले।

लेह हिंसा के बाद गिरफ्तार सोनम वांगचुक जेल से रिहा, सरकार ने NSA हटाया
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग
सोनम को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। वह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हुई थी। 90 लोग घायल हुए थे। सरकार का आरोप है कि वांगचुक ने इस हिंसा को भड़काया।
बातचीत का माहौल बनाने लिए फैसला लिया
सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक की याचिका पर अंतिम सुनवाई (17 मार्च) के दो दिन पहले लिया। कोर्ट सुनवाई के दौरान वे वीडियो और फोटो देखेगा, जिनके आधार पर सरकार ने उन पर NSA लगाया था।
- केंद्र सरकार ने कहा कि यह फैसला लद्दाख में शांति, स्थिरता और संवाद का माहौल बनाने के लिए लिया गया है।
- लद्दाख में विभिन्न समुदायों और नेताओं के साथ लगातार बातचीत की जा रही है।
- हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों का असर छात्रों, नौकरी चाहने वालों, व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था।
- क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए हाई-पावर्ड कमेटी के जरिए बातचीत जारी रहेगी।
NSA के तहत मिला था अधिकार
NSA सरकार को ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है, जिनसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो। इसके तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है।
