CG Prime News@बिलासपुर. Amit Baghel, President of the Johar Chhattisgarhiya Party, granted bail by the High Court जोहार छत्तीसगढिय़ा पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 14 एफआईआर मामलों में 3 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए शर्त रखी है कि, अमित बघेल अगले 3 महीने तक रायपुर जिले की सीमा में निवास नहीं करेंगे। हालांकि, उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए तय तारीखों पर रायपुर आने की अनुमति दी गई है।
सिंधी समाज को लेकर की टिप्पणी
अमित बघेल के खिलाफ रायपुर के तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में कुल 14 एफआईआर दर्ज की गई थीं। मिली जानकारी के अनुसार, अमित बघेल के एक प्रेस बयान को लेकर रायपुर में अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए गए थे। यह बयान वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा टूटने पर अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर टिप्पणी की थी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अमित बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। वहीं, आपत्तिकर्ता की ओर से सुनील ओटवानी और राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने पैरवी की।
