Thursday, September 3, 2026
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दुर्ग जिले में जन्माष्टमी के दिन ड्राई डे घोषित, मदिरा प्रेमियों को नहीं मिलेगी शराब

होटल-बार और क्लबों पर भी लागू रहेगा प्रतिबंध

by Dakshi Sahu Rao
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दुर्ग जिले में जन्माष्टमी के दिन ड्राई डे घोषित, मदिरा प्रेमियों को नहीं मिलेगी शराब

CG Prime News@दुर्ग.liquor shops closed Janmashtami 2026 श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दुर्ग जिले में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। कलेक्टर अभिजित सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिले में संचालित सभी संबंधित मदिरा और भांग की दुकानों को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन शराब की बिक्री और भांग की फुटकर बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।

जिले की सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद

कलेक्टर के आदेश के अनुसार 4 सितंबर को दुर्ग जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा शराब बिक्री से संबंधित अन्य प्रतिष्ठानों पर भी ड्राई डे का आदेश लागू होगा। प्रशासन ने संबंधित विभाग और संचालकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

होटल-बार, रेस्टोरेंट और क्लब भी प्रतिबंध के दायरे में

शुष्क दिवस के दौरान केवल सामान्य शराब दुकानों को ही बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार और क्लब आदि में भी मदिरा की बिक्री एवं सेवा बंद रहेगी। आदेश में विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों और अहातों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिले में स्थित भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानों को भी 4 सितंबर को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे जिले में निर्धारित नियमों के तहत शुष्क दिवस प्रभावी रहेगा।


आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित मदिरा और भांग दुकानों के संचालकों को निर्धारित अवधि में प्रतिष्ठान बंद रखना होगा। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आदेश के अनुपालन की निगरानी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए जिले में धार्मिक आयोजन भी होंगे। प्रशासन ने पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में यह आदेश जारी किया है।

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