Friday, September 4, 2026
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बीएसपी स्क्रैप चोरी मामले में भाजपा नेता भास्कर मुदलियार को जमानत

पुलिस चालान पेश कर चुकी है, मामले में अन्य आरोपियों को भी मिल चुकी है जमानत; न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी

by cgprimenews.com
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बीएसपी स्क्रैप चोरी मामले में जमानत के बाद चर्चा में भाजपा नेता भास्कर मुदलियार

 250 टन स्क्रैप चोरी प्रकरण में सत्र न्यायालय का आदेश

दुर्ग। Ex BJP leader Bhaskar Mudaliar granted bail in BSP scrap theft case. भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) से करीब 250 टन लौह स्क्रैप चोरी से जुड़े चर्चित मामले में आरोपी एवं पूर्व भाजपा नेता भास्कर मुदलियार को न्यायालय से जमानत मिल गई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग प्रशांत पराशर की अदालत में आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत मंजूर कर दी। इसके साथ ही उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

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250 टन स्क्रैप चोरी से मचा था हड़कंप

बीएसपी से बड़ी मात्रा में लौह स्क्रैप के कथित तौर पर बाहर जाने का मामला सामने आने के बाद यह प्रकरण सुर्खियों में आया था। करीब 250 टन स्क्रैप की चोरी ने प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था और स्क्रैप के आवागमन की निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपियों से पूछताछ, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान भी पेश किया जा चुका है।


पुलिस जांच में सामने आई आरोपियों की भूमिका

पुलिस के अनुसार मामले की जांच के दौरान मुख्य आरोपी संजय सिंह, आकाश सिंह सहित अन्य 17 आरोपियों से पूछताछ की गई थी। जांच में सामने आए तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर भास्कर मुदलियार की कथित भूमिका भी जांच के दायरे में आई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था।

चोरी के स्क्रैप को अन्य कंपनियों में खपाने का काम

मामले में पुलिस जांच के दौरान यह आरोप भी सामने आया कि बीएसपी से कथित तौर पर चोरी किए गए स्क्रैप को अन्य कंपनियों अथवा कारोबारियों तक पहुंचाने और खपाने की प्रक्रिया में कुछ लोगों की भूमिका थी। भास्कर मुदलियार पर भी इस कथित नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय में होने वाली सुनवाई के बाद ही होगा।

अन्य आरोपियों को भी मिल चुकी है जमानत

जानकारी के मुताबिक इस प्रकरण में शामिल कुछ अन्य आरोपियों को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब भास्कर मुदलियार को भी सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। जमानत मिलने का अर्थ मामले से आरोप समाप्त होना नहीं है। प्रकरण में आरोपों की न्यायिक जांच और सुनवाई आगे जारी रहेगी। चोरी किए गए स्क्रैप की बरामदगी, कथित नेटवर्क में शामिल लोगों की भूमिका और पुलिस जांच में सामने आए अन्य तथ्यों पर अदालत में आगे निर्णय होगा।

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