Sunday, August 23, 2026
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दुर्ग में Fortune मैदे की बिक्री पर रोक, कीटनाशक की मात्रा अधिक मिलने पर खाद्य विभाग का बड़ा फैसला

जांच में बैच नंबर FAMD550059A के मैदे को असुरक्षित घोषित किया गया, दुकानदारों को स्टॉक तत्काल वापस लेने के निर्देश

by Dakshi Sahu Rao
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दुर्ग में Fortune मैदे की बिक्री पर रोक, कीटनाशक की मात्रा अधिक मिलने पर खाद्य विभाग का बड़ा फैसला

CG Prime News@दुर्ग. जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने Fortune ब्रांड के मैदे के एक विशेष बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला दुर्ग ने यह कार्रवाई जांच प्रयोगशाला भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की है। संबंधित उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक (इंसेक्टिसाइड) पाए जाने के बाद इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ घोषित किया गया है।

इस बैच के मैदे पर लगी रोक

अभिहित अधिकारी जितेंद्र कुमार नेते की ओर से जारी निषेधात्मक आदेश के अनुसार, Fortune ब्रांड मैदा, बैच नंबर FAMD550059A जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरा। संबंधित पैक का वजन 500 ग्राम है और इसकी निर्माण तिथि 28 फरवरी 2026 दर्ज है। प्रयोगशाला जांच में मैदे के नमूने में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक पाए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए पूरे दुर्ग जिले में इस विशेष बैच के उत्पाद की बिक्री और आपूर्ति पर रोक लगा दी है।

दुकानदारों को स्टॉक वापस लेने के निर्देश

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों को संबंधित बैच का स्टॉक तत्काल बाजार से वापस लेने यानी रिकॉल करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित बैच का भंडारण, वितरण या बिक्री नहीं की जानी चाहिए। खाद्य कारोबारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि असुरक्षित घोषित उत्पाद उपभोक्ताओं तक न पहुंच सके।


उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति संबंधित बैच के मैदे की बिक्री जारी रखता है या निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की यह कार्रवाई जिले में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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