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दुर्ग में पुलगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर की कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में किया पेश।

by Dakshi Sahu Rao
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CG Prime News@दुर्ग.Illegal ganja smuggling in durg दुर्ग जिले की पुलगांव पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी और अवैध बिक्री में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से करीब 2.992 किलोग्राम गांजा, बिक्री से प्राप्त नकदी और अन्य सामग्री सहित कुल 1.50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20(ख) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।

मुखबिर की सूचना पर हुई त्वरित कार्रवाई

पुलिस के अनुसार 27 जून को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुलगांव के पोटिया रोड स्थित यूटोपिया के सामने एक युवक गांजा बेचने के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदेही युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम ओमकार यादव (21 वर्ष) निवासी कुन्दरापारा, पोटियाकला बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से गांजा बरामद किया गया।

साथी की निशानदेही पर दूसरी गिरफ्तारी

पूछताछ के दौरान ओमकार यादव ने अपने साथी मोहन कुम्भार (24 वर्ष) के साथ मिलकर गांजा लाकर बेचने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि दोनों बोरसी स्थित अटल आवास के पास खड़ी एक खराब कार में गांजा की पुड़िया तैयार कर बिक्री करते थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मोहन कुम्भार को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से भी गांजा बरामद हुआ।

डेढ़ लाख रुपये से अधिक की जब्ती

पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 2.992 किलोग्राम गांजा, 700 रुपये नकद और अन्य सामग्री जब्त की है। जब्त किए गए सामान का कुल मूल्य लगभग 1,50,200 रुपये आंका गया है।

नशे के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी

पुलगांव थाना में अपराध क्रमांक 602/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों का उद्देश्य अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री कर आर्थिक लाभ कमाना था।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी मादक पदार्थों की तस्करी, परिवहन या अवैध बिक्री की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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