
CG Prime News@दुर्ग. ‘Bheem’ Mango Ice Candy banned in Durg district दुर्ग जिले में बच्चों की भीम का आईस कैंडी बैन कर दिया गया है। खाद्य विभाग ने इसके विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सूचना जारी करते हुए बताया कि भीम का मैंगो (पैक्ड) ग्रीन कलर (मैंगो आईस कैंडी) के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देश पर की गई है।
उत्पाद को किया असुरक्षित घोषित
खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त उत्पाद का नमूना मानकता जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था। खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन में संबंधित उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा विनियम 2011 के तहत उक्त खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ के उक्त बैच नम्बर के विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी कैंडी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे उक्त उत्पाद का विक्रय न करें। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित विक्रेता अथवा फर्म के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित उत्पाद का उपयोग न करे। इसकी बिक्री की जानकारी मिलने पर प्रशासन को सूचित करें।

