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कार्यस्थल सुरक्षा पर जागरूकता कार्यशाला आज

महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकारों के संरक्षण हेतु POSH Act और अनैतिक व्यापार निवारण कानून पर प्रशिक्षण

by cgprimenews.com
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दुर्ग कलेक्टर कार्यालय में प्रशासनिक आदेश जारी करते अधिकारी।

दुर्ग। महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा एवं कार्यस्थलों पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 26 फरवरी 2026 को एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित होगा। यह कार्यशाला दोपहर 12 बजे प्रेरणा सभाकक्ष, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी, जिसमें विभागीय अधिकारी, अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भाग लेंगे।

POSH Act और ITPA कानून पर विशेष प्रशिक्षण

कार्यशाला में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (POSH Act) के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार के SHE-BOX पोर्टल के उपयोग, शिकायत प्रक्रिया और कानूनी सहायता संबंधी पहलुओं पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (ITPA) के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों को मानव तस्करी एवं शोषण से बचाने के लिए लागू कानूनी प्रावधानों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा।

जागरूकता और जिम्मेदारी पर रहेगा फोकस

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्थानों एवं कार्यस्थलों पर कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके कानूनी दायित्वों से अवगत कराना तथा लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। विभाग का मानना है कि जागरूकता और प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न और शोषण की घटनाओं को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रकार की कार्यशालाएं सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसर वाले कार्यस्थल निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।

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