CG कोयला घोटाला केस: निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका खारिज

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CG Prime News@बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले आरोपियों की जमानत याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया है। आरोपी निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पहले हो चुकी थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। फिलहाल यह दोनों अभी जेल में ही बंद हैं। chhattisgarh coal scam

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जेल में बंद हैं ये आरोपी
निलंबित IAS रानू साहू और समीर बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, संदीप नायक लक्ष्मीकांत, शिव शंकर नाग, मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन सिंह, निखिल चंद्राकर, परेश कुर्रे, राहुल कुमार, वीरेंद्र जायसवाल, हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल जेल में बंद हैं।

यह है कोल स्कैम
ED का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कोयले में घोटाला किया गया है। इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। ईडी का आरोप है कि कोयले के परिचालन, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने समेत कई तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई है।

2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 पर एफआईआर(FIR)
छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले मामले में ईडी के प्रतिवेदन पर ACB/EOW ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। जिस पर अब एसीबी की टीम ने जांच तेज कर दी है।

परमिट को किया ऑफलाइन
छत्तीसगढ़ में अवैध कोल लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था। दावा है कि, कोल परिवहन में कोल व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया था।