रायपुर. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 21 जुलाई की मध्य रात्रि से 28 जुलाई की मध्य रात्रि तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बिरगांव और रायपुर नगर निगम क्षेत्र को पूर्णतः सील करने का आदेश दिया है। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं ही संचालित रहेंगी। अब तक का ये सबसे सख्त लॉकडाउन है। इस बार फल, सब्जी और दूध की दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत दी गई है।
शराब की होम डिलीवरी
लॉकडाउन में रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम के भीतर संचालित होने वाली शराब दुकान 7 दिन बंद रहेंगी। आबकारी विभाग अब शराब की होम डिलीवरी करेगा। इसके एवज में निर्धारित कीमत से केवल 50 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। यह सुविधा राज्य के भीतर केवल लॉकडाउन वाले नगरीय निकाय क्षेत्र में लागू रहेगी।
होम डिलीवरी की सुविधा दिनभर
होम डिलीवरी की सुविधा दिनभर रहेगी। लेकिन, ऑर्डर केवल सुबह आठ से दस तक ही लिए जाएंगे। इसकी आपूर्ति करने के लिए जल्दी ही मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। इन नंबरों फोन करने पर ऑर्डर लेने के बाद इसकी आपूर्ति की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि यह व्यवस्था स्थाई रुप से लागू की जा सकती है।