Wednesday, September 30, 2026
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नीला ड्रम केस, मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी, 15 दिन बाद सजा का ऐलान

नीले ड्रम में मिला था सौरभ का शव, अदालत में 22 से ज्यादा गवाहों के बयान, अभियोजन ने साजिश के तहत हत्या और सबूत मिटाने का आरोप साबित किया

by Dakshi Sahu Rao
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नीला ड्रम केस, मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी, 15 दिन बाद सजा का ऐलान

CG Prime News@मेरठ.Meerut Saurabh Rajput murder case  मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत के मुताबिक, दोनों ने साजिश के तहत सौरभ की हत्या की और इसके बाद शव को छिपाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। दोनों आरोपियों की सजा पर फैसला 15 दिन बाद सुनाया जाएगा।

नीले ड्रम में मिला था सौरभ का शव

यह मामला 17 मार्च 2025 को सामने आया था, जब मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक घर से नीले रंग के ड्रम में सौरभ राजपूत का शव बरामद किया गया। अभियोजन के अनुसार, 3 मार्च को सौरभ की हत्या की गई थी। आरोप है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें सीमेंट और बालू की मदद से ड्रम में छिपा दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार किया था। दोनों पर हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया।

हत्या के बाद मनाली जाने की बात आई सामने

अभियोजन के मुताबिक, घटना के अगले दिन यानी 4 मार्च को मुस्कान और साहिल के मनाली जाने की जानकारी सामने आई। 17 मार्च को मुस्कान के पिता को मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अगले दिन पुलिस ने ड्रम से शव बरामद किया।


13 महीने चली सुनवाई, 22 से ज्यादा गवाह

मामले में जुलाई 2025 से ट्रायल शुरू हुआ। करीब 13 महीने चली सुनवाई के दौरान 126 तारीखें पड़ीं और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें पुलिसकर्मी, फोरेंसिक टीम, ड्रम और चाकू बेचने वाले दुकानदार, सीमेंट-बालू कारोबारी, डॉक्टर और टूर एंड ट्रैवल्स से जुड़े लोग शामिल थे। अभियोजन ने कोर्ट में दावा किया कि आरोपियों ने पहले से चाकू, उस्तरा, सीमेंट, बालू और ड्रम खरीदा था। जांच के दौरान कमरे में खून के निशान मिलने और शव को धारदार हथियार से काटे जाने की बात भी सामने आई।

परिवार और दोस्तों ने भी दी गवाही

सौरभ के भाई बबलू राजपूत ने अदालत में कई बार गवाही दी। उसकी मां रेणू राजपूत ने भी मुस्कान और साहिल पर हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए। वहीं, सौरभ के एक दोस्त ने अदालत में दावा किया कि उसने 3 मार्च की रात साहिल को सौरभ के घर की ओर जाते देखा था। अदालत के दोषसिद्धि संबंधी फैसले के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई सजा तय करने के लिए होगी। मुस्कान और साहिल को कौन-सी सजा मिलेगी, इसका फैसला अदालत 15 दिन बाद करेगी।

 

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