पांच साथी भी नशे में मिले
दुर्ग। Drunken driver caught making a stunt video in Jamul. जामुल सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में सड़क पर स्टंटबाजी और तेज रफ्तार से वाहन चलाना युवकों को भारी पड़ गया। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने देर रात बुलेट पर तीन सवारियों के साथ स्टंटबाजी करते हुए रील बना रहे चालक को शराब के नशे में पकड़ लिया। पुलिस ने चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इसके कुछ देर बाद थाना परिसर पहुंचे पांच अन्य युवक भी शराब के नशे में पाए गए, जिनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
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तेज रफ्तार बुलेट से बना रहे थे रील
पुलिस के अनुसार 7 सितंबर 2026 की रात करीब 2 बजे थाना जामुल क्षेत्र में बुलेट क्रमांक CG 04 MY 3982 पर तीन युवक सवार होकर तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहे थे। बुलेट में तेज आवाज वाला मॉडिफाइड साइलेंसर लगा था। युवक सड़क पर स्टंटबाजी करते हुए रील बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बुलेट को रुकवाया और चालक की जांच की। जांच में चालक पवन तिवारी, निवासी हाउसिंग बोर्ड जामुल शराब के नशे में वाहन चलाता मिला।

शराब के नशे में ड्राइविंग, BNS और MV Act में केस
मामले में थाना जामुल में अपराध क्रमांक 646/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने पवन तिवारी के खिलाफ धारा 281 BNS तथा धारा 184 और 185 मोटरयान अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि तेज गति, नशे में ड्राइविंग और सड़क पर स्टंटबाजी से न केवल वाहन चालक बल्कि अन्य राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है।
पांच साथी भी थाना परिसर में नशे में पहुंचे
बुलेट चालक पर कार्रवाई के करीब पांच मिनट बाद काले रंग की एक थार वाहन से कुछ युवक थाना परिसर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर उनका अल्कोहल परीक्षण कराया। जांच में पांचों युवक शराब के नशे में पाए गए। इनमें अंश कुमार (22), नमन पगार (19), अमित कुमार जयसवार (20), नितिन शर्मा (23) और आर्यन मिश्रा (21) शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक थाना परिसर जैसे सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन कर नशे की हालत में पाए जाने और लोक शांति भंग करने के मामले में पांचों के खिलाफ धारा 36(च) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

बिना नंबर की थार पर भी कार्रवाई
पुलिस ने काले रंग की थार वाहन की भी जांच की। वाहन पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी और काले शीशे/फिल्म का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा आवश्यक वाहन दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। पुलिस ने थार के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की।
सोशल मीडिया रील के लिए स्टंटबाजी पर पुलिस की सख्ती
जामुल की इस कार्रवाई से साफ है कि सोशल मीडिया पर रील या वीडियो बनाने के लिए सड़क पर खतरनाक स्टंट करने और शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए सड़क पर ऐसी गतिविधियां न करें, जिनसे खुद के साथ दूसरे लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है।
