CG Prime News@बिलासपुर.Dharsiwa MLA Anuj Sharma trolled सोशल मीडिया पर कथित ट्रोलिंग के शिकार हो रहे धरसीवां विधायक अनुज शर्मा हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका में बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पहले ट्विटर) और यूट्यूब पर फर्जी और बेनाम अकाउंट्स से उन्हें निशाना बनाया गया। उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल कर मॉर्फ वीडियो, एडिटेड फोटो, अश्लील कैरिकेचर और आपत्तिजनक कमेंट वायरल किए गए।
उनकी मूवी और गानों के हिस्सों को भी एडिट कर गलत तरीके से फैलाया गया, ताकि उनकी सामाजिक और सार्वजनिक छवि खराब हो। याचिका में कहा गया है कि यह सिर्फ राजनीतिक आलोचना का मामला नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत उनकी छवि और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है।
हाई कोर्ट ने माना मामला गंभीर
इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स और मामले से जुड़े लोगों को निर्देश दिया कि अनुज शर्मा और उनके परिवार से जुड़ी सभी आपत्तिजनक पोस्ट, मॉर्फ वीडियो, एडिटेड फोटो और कैरिकेचर तुरंत हटाए जाएं।

कोर्ट ने संबंधित अकाउंट चलाने वालों, कंटेंट बनाने वालों और चैनल एडमिन्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही बिना अनुमति किसी व्यक्ति की फोटो, पहचान या अन्य निजी चीजों का इस्तेमाल करने और मॉर्फ कंटेंट बनाने को लेकर भी जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
नकटी मामले के बाद हो रही जमकर ट्रोलिंग
धरसीवां विधानसभा क्षेत्र के नकटी ग्राम पंचायत में अतिक्रमण के खिलाफ हुई बोल्डर एक्शन के बाद विधायक अनुज शर्मा की सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हो रही है। सोशल मीडिया में विधायक के खिलाफ कई मीम्स, वीडियो और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए गए हैं।
अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में निजी हमले ठीक नहीं
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुज शर्मा ने कहा कि वे मुख्यधारा और डिजिटल मीडिया के साथ अपने क्षेत्र की जनता का सम्मान करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी व्यक्ति और उसके परिवार की गरिमा, निजता और सम्मान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना सही नहीं है।
उन्होंने कहा कि अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। अनुज शर्मा ने साफ कहा कि मीडिया या जनता से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर निजी और राजनीतिक फायदे के लिए किसी की छवि खराब करने वालों पर कानूनी कार्रवाई जरूरी है।
