CG Prime News@दुर्ग. दुर्ग पुलिस के यातायात विभाग ने उर्सपाक कार्यक्रम के दौरान नो एंट्री क्षेत्र में शराब के नशे में ट्रक चलाने वाले चालक पर सख्त कार्रवाई की है। भीड़भाड़ वाले इलाके में खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामले में चालक को पकड़कर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 22 हजार का जुर्माना लगाया।
नो एंट्री क्षेत्र में दौड़ाया ट्रक
घटना 17 मई 2026 की सुबह की बताई जा रही है। उर्सपाक कार्यक्रम के चलते दुर्ग शहर के पटेल चौक और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ थी। इसी दौरान ट्रक क्रमांक CG 08 W 9777 का चालक दिनेश कुमार, निवासी खुज्जी जिला राजनांदगांव, नो एंट्री क्षेत्र में ट्रक लेकर घुस गया। चालक ने मालवीय नगर, राजेंद्र पार्क चौक, बस स्टैंड और उतई तिराहा जैसे व्यस्त मार्गों से ट्रक को तेज और लापरवाही से चलाया।
पुलिस ने पीछा कर रुकवाया वाहन
ड्यूटी में तैनात यातायात पुलिसकर्मियों ने कई चौकों पर वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक लगातार ट्रक भगाता रहा। इसके बाद यातायात पुलिस टीम ने पीछा कर वाहन को सुरक्षित तरीके से रुकवाया। जांच के दौरान चालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई।
कोर्ट ने दिया कड़ा संदेश
मामले में चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 185 सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। 18 मई 2026 को माननीय सीजेएम न्यायालय दुर्ग ने आरोपी चालक पर ₹22,000 का जुर्माना लगाया। न्यायालय की इस कार्रवाई को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है।
2026 में अब तक 1325 चालकों पर कार्रवाई
यातायात पुलिस दुर्ग के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक शराब पीकर वाहन चलाने वाले कुल 1325 वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस लगातार नो एंट्री का उल्लंघन करने और नशे में भारी वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है।
पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
कार्रवाई में निरीक्षक पी.डी. चंद्रा, प्रधान आरक्षक देवानंद शर्मा, आरक्षक दिव्यदेव राजपूत और येमन चंद्राकर सहित यातायात पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही।
