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शिवरीनारायण में बिना अनुमति प्रार्थना सभा, आयोजक गिरफ्तार

बिलारी गांव में 15-20 लोगों की मौजूदगी में सभा; पुलिस ने BNSS की धाराओं में की कार्रवाई

by cgprimenews.com
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बिलारी गांव में पुलिस द्वारा बिना अनुमति प्रार्थना सभा पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

जांजगीर-चांपा. जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिलारी में बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने आयोजक रविकुमार साहू (52) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

पुलिस कार्रवाई

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक मकान के अंदर 15-20 बाहरी महिला-पुरुषों को एकत्र कर अन्य धर्म से संबंधित प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर सभा को रोका और आयोजक को हिरासत में लिया। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 एवं 135(3) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की। आरोपी को तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

सौहार्द बनाए रखने की अपील

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति इस प्रकार के आयोजन पर सख्ती से नजर रखी जा रही है।

पुलिस टीम का योगदान

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव, स.उ.नि. रामप्रसाद बघेल, प्रधान आरक्षक सुधीर साहू सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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