राजनंदगांव. थाना बसंतपुर क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट Manish Kumar की अदालत ने सुनाया।
आरोपी का विवरण
दोषी ठहराया गया आरोपी प्रदीप पटेल (25 वर्ष) है, जो सागरपारा क्षेत्र का निवासी है। आरोपी पर आरोप था कि वह सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से धारदार चाकू लहराकर लोगों को भयभीत कर रहा था।
पुलिस ने मौके से किया गिरफ्तार
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद थाना बसंतपुर की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लोहे का धारदार नुकीला पट्टीनुमा चाकू बरामद किया गया। इस मामले में थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 158/2025 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
न्यायालय ने सुनाई सजा
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1-ख) के तहत दोषी मानते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों की रही भूमिका
इस पूरे प्रकरण में थाना बसंतपुर के प्रभारी निरीक्षक एमन साहू और उपनिरीक्षक नरेश सार्वा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं मामले में लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

