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जमानत पर रिहा कवासी लखमा को मिली बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति

नो स्पीच का कड़ाई से पालन

by Dakshi Sahu Rao
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CG Prime News@रायपुर. Kawasi Lakhma gets permission to attend the Chhattisgarh budget session 2026 छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जमानत पर रिहा पूर्व आबकारी मंत्री व कोंटा विधायक कवासी लखमा को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कुछ शर्तों के आधार पर उन्हें सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी औपचारिक जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अनुमति न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत और विधानसभा की प्रक्रियात्मक शर्तों के अनुरूप दी गई है।

इन शर्तों का करना होगा पालन

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति कुछ स्पष्ट और सख्त शर्तों के साथ दी गई है। विधानसभा की ओर से यह अनुमति न्यायालय द्वारा मिली अंतरिम जमानत के बाद दी गई है, लेकिन उनके आचरण और गतिविधियों को लेकर स्पष्ट नियम तय किए गए हैं।

आने-जाने की सूचना अनिवार्य

कवासी लखमा को विधानसभा आने और जाने की पूरी जानकारी विधानसभा सचिव को देनी होगी।

निवास क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे

सत्र के दौरान वे अपने निवास क्षेत्र का दौरा नहीं कर सकेंगे।

नो स्पीच का कड़ाई से पालन

उन्हें कड़ाई से अपनी “नो स्पीच” शर्त का पालन करना होगा। यानी सार्वजनिक बयानबाजी या केस से जुड़ी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।

उपस्थिति केवल सत्र तक सीमित

उनकी उपस्थिति केवल विधानसभा सत्र तक ही सीमित रहेगी। किसी अन्य गतिविधि या सार्वजनिक कार्यक्रम में भागीदारी की अनुमति नहीं होगी।

नियम उल्लंघन पर अनुमति रद्द

यदि उन्होंने तय नियमों का उल्लंघन किया तो उनकी अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।

अन्य विषयों पर चर्चा की अनुमति

वे बजट सत्र के अन्य विषयों पर चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर चल रहे केस के संबंध में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे।

मामला न्यायालय में, सदन में चर्चा नहीं

सदस्यों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस विषय पर सदन में भी कोई चर्चा नहीं की जाएगी।

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