रायपुर। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अवैध आयोजनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पश्चिम ज़ोन पुलिस द्वारा बिना अनुमति कार्यक्रमों के आयोजन और डीजे–टेंट संचालन पर सख्ती शुरू कर दी गई है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम संदीप पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में पश्चिम ज़ोन अंतर्गत सभी सहायक पुलिस आयुक्तों (ACP) द्वारा डीजे संचालकों, टेंट व्यवसायियों एवं साउंड सिस्टम संचालकों के साथ क्षेत्रवार बैठक आयोजित की गई।
डीजे और टेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश
बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, आयोजन, रैली, जुलूस, धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति पत्र के किसी भी प्रकार का डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, लाइट या अन्य सामग्री उपलब्ध कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
क्षेत्रवार आयोजित हुई बैठकें
एसीपी आज़ाद चौक इशू अग्रवाल द्वारा आज़ाद चौक, कबीर नगर एवं सरस्वती नगर थाना क्षेत्रों के व्यवसायियों से बैठक की गई।
एसीपी पुरानी बस्ती देवांश सिंह राठौर ने अमानाका, डीडी नगर एवं पुरानी बस्ती क्षेत्र में संचालकों को निर्देशित किया।
वहीं एसीपी राजेंद्र नगर नवनीत पाटिल द्वारा टिकरापारा, राजेंद्र नगर एवं मुजगहन थाना क्षेत्रों में बैठक आयोजित की गई।
कोर्ट गाइडलाइन का पालन अनिवार्य
बैठक में माननीय न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए यह भी कहा गया कि टेंट या पंडाल लगाते समय सड़क यातायात एवं आम नागरिकों की आवाजाही बाधित न हो। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
लगातार मिल रही थीं शिकायतें
पुलिस के अनुसार क्षेत्र में बिना अनुमति रैली, सभा, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।
पुलिस की अपील
पश्चिम ज़ोन पुलिस ने सभी डीजे, टेंट एवं साउंड सिस्टम संचालकों से अपील की है कि वे केवल उन्हीं आयोजनों में सामग्री उपलब्ध कराएं, जिनके पास पुलिस प्रशासन द्वारा जारी वैध अनुमति पत्र उपलब्ध हो।
