Friday, August 14, 2026
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भिलाई में रिटायर्ड BSP कर्मी से 45.18 लाख की ठगी, आरोपी MP से गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बैंक की चेकबुक, आधार कार्ड एवं घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जप्त कर पूछताछ शुरू की है।

by Dakshi Sahu Rao
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भिलाई में रिटायर्ड BSP कर्मी से 45.18 लाख की ठगी, आरोपी MP से गिरफ्तार

CG Prime News@दुर्ग. Retired BSP employee defrauded of 45.18 lakh in Bhilaiदुर्ग जिले के भिलाई में रिटायर्ड बीएसपी कर्मी (Retired BSP employee) से ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 45.18 लाख की साइबर ठगी करने वाले आरोपी को बैतूल मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक पर ऑनलाइन ट्रेडिंग में अधिक लाभ का झांसा देकर सेवानिवृत्त बीएसपी कर्मचारी से विभिन्न बैंक खातों में 45,18,998 जमा कराए गए थे। आरोपियों ने पंजीयन शुल्क, ट्रेडिंग निवेश, मार्जिन राशि, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन एवं टैक्स के नाम पर लगातार राशि जमा कराई। पीडि़त की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को एमपी से गिरफ्तार किया है।

यह है पूरा मामला

भिलाई नगर थाना क्षेत्र निवासी सेवानिवृत्त बीएसपी कर्मचारी ने 10.03.2026 को फेसबुक पर ऑनलाइन ट्रेडिंग एवं निवेश संबंधी विज्ञापन देखा। विज्ञापन के माध्यम से संपर्क करने वाले व्यक्तियों द्वारा स्वयं को निवेश एवं ऑनलाइन ट्रेडिंग से संबंधित संस्था का प्रतिनिधि बताकर अधिक लाभ का लालच दिया गया।

अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराए रुपए

आरोपियों द्वारा रिटायर्ड बीएसपीकर्मी से पंजीयन शुल्क, ट्रेडिंग निवेश एवं मार्जिन राशि सहित अन्य शुल्क के नाम पर विभिन्न तिथियों में अलग-अलग बैंक खातों में ऑनलाइन राशि जमा कराई गई। पीडि़त द्वारा कुल 45,18,998 जमा किए जाने के बाद जब राशि वापस मांगी गई, तो आरोपियों द्वारा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, टैक्स एवं अन्य शुल्क के नाम पर अतिरिक्त राशि की मांग की गई। इस पर पीडि़त को साइबर ठगी का संदेह हुआ।


पुलिस ने आरोपी को एमपी से गिरफ्तार किया

पीडि़त की रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 217/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण में तकनीकी साक्ष्यों, बैंकिंग ट्रांजेक्शन एवं उपलब्ध डिजिटल जानकारी का विश्लेषण करते हुए पुलिस टीम द्वारा आरोपी की पहचान की गई। उसकी तलाश कर मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपियों की संलिप्तता एवं ठगी की राशि के संबंध में विवेचना जारी है।

इस तरह ठगी को दिया अंजाम

आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ट्रेडिंग एवं निवेश में अधिक लाभ का लालच देने वाले विज्ञापन के माध्यम से संपर्क कर स्वयं को संबंधित संस्था का प्रतिनिधि बताया गया। इसके बाद पीडि़त को विभिन्न शुल्क एवं निवेश के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में राशि जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। राशि वापस मांगने पर अतिरिक्त शुल्क एवं टैक्स के नाम पर पुन: राशि की मांग की गई।

आरोपी का नाम

1. विशाल नागले, उम्र 24 वर्ष, निवासी बैतूल, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश।

जप्त सामग्री

1. बैंक की 1 चेकबुक।
2. 1 आधार कार्ड।
3. घटना में प्रयुक्त 1 मोबाइल फोन।

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